Government Holiday Haryana : हरियाणा सरकार ने ईद-उल-जुहा यानी बकरीद की छुट्टी को लेकर बड़ा बदलाव किया है। पहले जहां 27 मई 2026 को राजपत्रित अवकाश घोषित किया गया था, अब सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए नई तारीख जारी कर दी है। इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों, स्कूलों, बोर्डों और अन्य संस्थानों के लिए छुट्टी का शेड्यूल बदल जाएगा। सरकार की ओर से इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
अब 28 मई को रहेगा राजपत्रित अवकाश
हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब ईद-उल-जुहा (बकरीद) का राजपत्रित अवकाश बुधवार 27 मई की बजाय गुरुवार 28 मई 2026 को रहेगा। यह अवकाश राज्य के सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य सरकारी कार्यालयों में लागू होगा।
मुख्य सचिव ने जारी की अधिसूचना
इस संबंध में अनुराग रस्तोगी द्वारा आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। सरकार ने यह फैसला त्योहार की संभावित तारीख को ध्यान में रखते हुए लिया है, ताकि राज्यभर में अवकाश एक ही दिन प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके।

बैंक और सरकारी संस्थानों पर भी लागू होगा आदेश
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 28 मई को घोषित अवकाश परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 25 के तहत भी मान्य होगा। इसका मतलब है कि इस दिन बैंकिंग और अन्य संबंधित सरकारी सेवाओं पर भी छुट्टी लागू रहेगी।
स्कूलों और कर्मचारियों के लिए क्यों जरूरी है यह अपडेट?
सरकारी छुट्टियों की तारीख बदलने का असर स्कूलों, दफ्तरों और कई प्रशासनिक कार्यों पर पड़ता है। ऐसे में कर्मचारियों, छात्रों और आम लोगों के लिए यह जानकारी जरूरी हो जाती है ताकि वे अपने काम और यात्रा की योजना उसी हिसाब से बना सकें।
बकरीद क्यों मनाई जाती है?
ईद-उल-जुहा मुस्लिम समुदाय का प्रमुख त्योहार माना जाता है। इसे कुर्बानी का त्योहार भी कहा जाता है और यह त्याग, आस्था और मानवता के संदेश से जुड़ा हुआ है। देशभर में इस दिन विशेष नमाज और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
FAQs
1. हरियाणा में बकरीद की छुट्टी कब रहेगी?
अब 28 मई 2026 को राजपत्रित अवकाश रहेगा।
2. पहले छुट्टी किस तारीख को घोषित थी?
पहले 27 मई 2026 को घोषित की गई थी।
3. यह आदेश किसने जारी किया?
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।
4. क्या स्कूलों में भी छुट्टी रहेगी?
हाँ, सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश रहेगा।
5. क्या बैंक भी बंद रहेंगे?
हाँ, यह अवकाश परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत मान्य होगा।
6. यह बदलाव क्यों किया गया?
त्योहार की वास्तविक तारीख को ध्यान में रखते हुए।
7. क्या यह आदेश पूरे हरियाणा में लागू होगा?
हाँ, पूरे राज्य में लागू रहेगा।






