Haryana News: हरियाणा सरकार ने नगर निगम के 58 गांवों के लगभग 21,000 लोगों को उनकी संपत्तियों का मालिकाना हक देने का निर्णय लिया है. यह पहल सरकार की लाल डोरा समाप्ति नीति और स्वामित्व योजना के तहत की गई है. इस योजना से वे परिवार लाभान्वित होंगे जिनके पास अपने घर या जमीन का कोई वैधानिक प्रमाण नहीं था.
संपत्ति प्रमाण पत्र से होगी पहचान
योग्य निवासियों को संपत्ति प्रमाण पत्र (Property Certificate) दिए जाएंगे जो उनके मालिकाना हक की पहचान होगी. नगर निगम ने इस प्रक्रिया के लिए वेरिफिकेशन (Verification) शुरू कर दिया है और एक विशेष समिति का गठन किया है जो इस कार्य की निगरानी करेगी.
लाल डोरा में अभी तक मलकियत नहीं
गुरुग्राम नगर निगम के निगमायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि जिन लोगों की लाल डोरा में अभी तक मलकियत नहीं थी, वे निगम में आवेदन कर सकते हैं. योजना की पूरी जानकारी संबंधित गांव और वार्ड में दी गई है. योजना के तहत योग्य लोगों को संपत्ति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे. न केवल संपत्ति प्रमाण पत्र लोगों को मालिकाना हक देंगे, बल्कि एक विश्वसनीय दस्तावेज के रूप में भी काम करेंगे. लोग संपत्ति आईडी का उपयोग करके अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड रख सकेंगे. संपत्ति प्रमाण पत्र की मदद से सही रिकॉर्ड बनाया जा सकता है.
लाल डोरा क्षेत्रों में मालिकाना अधिकार
लाल डोरा क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को अब तक मालिकाना हक नहीं मिल पाया था जिससे उन्हें अपनी संपत्ति के सही दस्तावेज़ न होने की समस्या थी. इस योजना से उन्हें उनकी संपत्ति के लिए वैधानिक मान्यता मिलेगी जिससे उनकी वित्तीय और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा.