पानी में भीगे नोटों को बदलवाने के लिए क्या है बैंक का नियम, आधे से ज्यादा लोग बिना जानकारी के करवा बैठते है नुकसान

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी वायरल हुई थी जिसमें बताया गया था कि इस आदमी की पत्नी ने अपने कपड़े मशीन में डालकर धो दिए, जिससे कुछ नोटों ने रंग छोड़ दिया। जब व्यक्ति इन नोटों को बदलने बैंक गया बैंक ने उन्हें बदलने से इनकार कर दिया। आइए इसकी सच्चाई आपको बताते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के नियमों में बताया गया है कि आप बैंक में कौन से नोट जमा कर सकते हैं।
नोटों को आसानी से बदल सकते हैं
आरबीआई के निर्देशों के अनुसार अगर आपके पास कोई पुराना नोट है तो आप उसे आसानी से बैंक या आरबीआई के कार्यालय से एक्सचेंज कर सकते हैं। नोट कितना फटा है इस पर भी निर्भर करता है कि बैंक आपसे नोट एक्सचेंज करने के लिए शुल्क वसूलेगा या नहीं। लेकिन भीगा हुआ नोट भी बदला जा सकता है।
रंगीन नोट में कम जानकारी है
लोगों को कटे-फटे नोटों को बदलने का नियम पता है लेकिन रंग छोड़े नोटों पर अधिक जानकारी नहीं है। क्योंकि ऐसे मामले दुर्लभ हैं लेकिन कभी-कभी बारिश या किसी अन्य कारण से नोट गीले हो जाते हैं और अपना रंग खो देते हैं। यह भी कहता है कि दुकानदार रंगीन नोट नहीं ले सकते। ऐसे में आप इन नोटों को बदलने के लिए बैंक भी जा सकते हैं।
RBI ने इसका जवाब दिया
याद रखें कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक RTI के जवाब में कहा था कि ऐसे नोट को भी खराब नोट की श्रेणी में रखा जाता है और सभी बैंकों को ऐसे नोटों को बदलना चाहिए। अगर आपके पास भी रंगीन नोट हैं तो आप आसानी से बैंक में जाकर इसे बदलवा सकते हैं।
नोट की कीमत इस आधार पर निर्धारित होगी
गौरतलब है कि आपको पैसे वापस दिए जाते हैं नोट की मूल्य और फटा हुआ मूल्य के अनुसार। यदि मान लीजिए कि एक 2000 रुपये का नोट 88 वर्ग सेंटीमीटर का है तो आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। लेकिन नोट 44 वर्ग सेंटीमीटर का हो तो मूल्य आधा होगा। 200 रुपये के फटे नोट में 78 वर्ग सेंटीमीटर भाग देने पर पूरा पैसा मिलेगा। वही 39 वर्ग सेंटीमीटर पर आधा पैसा मिलेगा।