जाने कटे फटे नोटों को बैंक से बदलवाने का क्या है नियम, क्या ऐसे नोटों को बदलवाने के लिए देना पड़ेगा एक्स्ट्रा शुल्क

कई बार ऐसा होता है कि हमारे हमारे पर्स में रखे पुराने नोट गलन या फटने लग जाते हैं। ऐसे में कई लोग इसे रात के अंधेरे में चलने तक की कोशिश करते हैं, फटे पुराने नोट लेने से दुकानदार भी मना कर देता है ऐसे में लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब आपको इस तरह की मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके फटे और पुराने नोट बैंकों में आसानी से बदले जा सकते हैं। कई लोग ऐसा होता है कि इस बात की जानकारी नहीं रखते इसलिए बैंक तक नहीं पहुंच पाते हैं।
अगर आपके पास भी कोई खराब या फटा पुराना नोट है, तो आप आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार इस बैंक के पास जमा कर सकते हैं और आसानी से बैंक से बदल सकते हैं। अगर कोई बैंक आपके पुराने नोट को बदलने से मन करता है तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही हो सकती है। अगर कोई बैंक आपका नोट बदलने से मना कर रहा है तो आप आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
कटे फटे नोट पर आरबीआई का नियम
आपको बता दें कि आरबीआई के नियम के अनुसार खाते-खाते या पुराने नोट बदलने की सीमा तय होती है ऐसे में एक व्यक्ति केवल 20 नोट को ही बदल सकता है। जिसकी अधिकतम रकम 5000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इस तरह से आप जल चुके फटे कटे या पुराने नोटों को ही बदल सकते हैं।
जानिए कितनी मिलेगी कीमत
अगर आपके पास कुछ ऐसे नोट पड़े हुए हैं जो कटे हुए या फटे हुए हैं तो उसे आप आरबीआई में जमा कर दें। लेकिन आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितना कि आपके पास फटा पुराना नोट होगा। अगर ₹2000 के नोट का 88 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा होने पर पूरी कीमत आपको मिलेगी 44 वर्ग सेंटीमीटर गुस्सा होने पर आपकी रकम आधी हो जाएगी।
इस स्थिति में नहीं बदला जाएगा नोट
आरबीआई आपके पुराने फटे नोटों को आसानी से बदल लेता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में आरबीआई आपके पुराने नोट लेने से मना कर सकता है। जैसे कि अगर आपके पास जला हुआ नोट है या फिर उसके टुकड़े हो चुके हैं तो ऐसी स्थितियों में आपका नोट नहीं बदला जा सकता। क्योंकि बैंक अधिकारी को यह पता लग जाता है कि यह नोट जानबूझकर फाड़ा गया है।