रेल्वे में बच्चों की टिकट बुक करने का क्या है नियम, जाने कितनी मिलती है छूट

पिछले सात वर्षों में भारतीय रेलवे ने बच्चों के लिए यात्रा किराया नियमों में बदलाव करके 2800 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई की है। ये जानकारी एक आरटीआई के जवाब में मिली है। रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स (CRS) ने एक RTI के जवाब में कहा कि 2022-23 के वित्तीय वर्ष में 560 करोड़ रुपये की कमाई होने के कारण यह सबसे अधिक लाभदायक वर्ष रहा है. यह संशोधित मानदंडों का परिणाम था।
31 मार्च 2016 को रेल मंत्रालय ने कहा कि 5 साल से 12 साल की उम्र के बच्चों को रिजर्वेशन कोच में अलग बर्थ या सीट चाहिए तो रेलवे पूरा किराया देगा। बता दें कि 21 अप्रैल 2016 से इस नियम को लागू किया गया था। 5 से 12 साल के बच्चों के लिए रेलवे अलग से जन्मदिन बुक करने पर आधा किराया वसूलता था।
10 करोड़ बच्चों के लिए सात साल में अलग-अलग बर्थ बुकिंग
हालाँकि, पांच से बारह साल की उम्र का बच्चा अलग बर्थ पर नहीं जाता है और साथ यात्रा कर रहे एडल की बर्थ पर ही रहता है, तो भी उसके लिए आधा किराया देना होगा। CRIS से संकलित डेटा के अनुसार, सात सालों में 3.6 करोड़ से अधिक बच्चों ने कोच या आरक्षित सीट का विकल्प चुने बिना आधा किराया देकर यात्रा की। वहीं, 10 करोड़ बच्चों के लिए अलग-अलग बर्थ बुकिंग और पूरा किराया वसूला गया।
कोविड के दौरान हुई कम कमाई
बता दें कि ये जानकारी आरटीआई एक्टिविस्ट चंद्रशेखर गौड़ ने फाइल की थी। चंद्रशेखर गौड़ ने बताया कि RTI के जवाब से पता चलता है कि लगभग 70 प्रतिशत बच्चे पूरा किराया देकर बर्थ या सीट लेना चाहते हैं। गौड़ ने कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि कोविड महामारी के दौरान वर्ष 2020–2021 में कमाई केवल 157 करोड़ रुपये हुई, यह सबसे कम लाभदायक वर्ष था।
रेलवे में बच्चों की टिकट बुकिंग का क्या है नियम
रेलवे में एक साल से चार साल की उम्र के बच्चे को रिजर्व बोगी में रखा जाना आवश्यक नहीं है। 5 साल से छोटे बच्चे ट्रेन में बिना टिकट के जा सकते हैं। 5 साल से 12 साल की उम्र के बच्चे को अलग से रिजर्व सीट नहीं लेनी चाहिए, लेकिन वे अपने माता-पिता या साथ जा रहे किसी यात्री की सीट पर आधा किराया देकर चल सकते हैं।
वहीं, पांच से बारह साल के बच्चे के लिए अलग से बर्थ बुकिंग करने वाले माता-पिता को टिकट का पूरा किराया देना होगा। याद रखें कि अगर आपने जमा करते समय एक साल से चार साल की उम्र के बच्चे का नाम बताया है, तो आपको पूरा किराया देना होगा। वहीं, एक वर्ष से चार वर्ष तक के बच्चे बिना विवरण भरने पर फ्री यात्रा कर सकते हैं।