Old Notes Exchange Rule: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने देशभर में कटे-फटे नोट बदलने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है. पहले जहां इसके लिए अलग-अलग फार्म भरने और औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती थीं, अब नए नियमों के तहत यह काम बिना फॉर्म भरे आसानी से किया जा सकेगा.
आसानी से बदलेंगे पुराने नोट
अगर आपके पास कोई फटा या पुराना नोट है, तो आप इसे किसी भी सरकारी बैंक की शाखा, निजी बैंक की करेंसी चेस्ट वाली शाखा या सीधे RBI के दफ्तर में जाकर बदलवा सकते हैं. यहां नोट बदलवाने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी.
पूरी तरह क्षतिग्रस्त नोट का प्रावधान
अगर आपका नोट पूरी तरह जला या क्षतिग्रस्त है, तो इसे केवल RBI के ऑफिस में बदला जाएगा. ऐसे नोटों को बदलने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनानी होगी, जिसमें नोट की जांच कर उसकी वैधता तय की जाती है.
बिना फॉर्म भरे बदलेगा नोट
RBI के नए नियमों के तहत कटे-फटे नोट बदलने के लिए अब किसी तरह का फॉर्म भरना जरूरी नहीं है. आपको सिर्फ बैंक के काउंटर पर अपना नोट देना होगा और बदले में आपको नया नोट मिल जाएगा. इस बदलाव से उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जो लंबी औपचारिकताओं और पेपरवर्क से बचना चाहते हैं.
सभी बैंकों को जारी हुए निर्देश
RBI ने इस संबंध में सभी बैंकों को निर्देश जारी किए हैं कि वे ग्राहकों को नोट बदलने में कोई दिक्कत न दें. अब हर शाखा को यह सुविधा देनी होगी, ताकि जनता को पुराने और कटे-फटे नोट बदलने में परेशानी न हो.
ATM से फटा नोट मिलने पर क्या करें
अगर किसी बैंक के ATM से फटा या जला नोट निकलता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी बैंक की होती है. ग्राहक उस नोट को सीधे संबंधित बैंक की शाखा में ले जाकर बदल सकते हैं. कोई भी बैंक कर्मचारी ऐसे नोट को बदलने से मना नहीं कर सकता.
बैंक मना करे तो उठाएं कदम
अगर बैंक आपका नोट बदलने से इनकार करता है, तो आप RBI की शाखा में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. RBI ऐसे मामलों में संबंधित बैंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा.
जरूरी दस्तावेज साथ रखें
नोट बदलने के लिए आपको पहचान पत्र दिखाना होगा. इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे मान्य ID प्रूफ शामिल हैं. दस्तावेज दिखाने के बाद बैंक आपको बिना देरी के नया नोट उपलब्ध कराएगा.
जनता को मिलेगी बड़ी राहत
इस फैसले से लोगों को रोजमर्रा के लेन-देन में आने वाली परेशानी से छुटकारा मिलेगा. खासकर उन ग्राहकों के लिए यह राहतभरी खबर है, जिन्हें ATM या किसी लेन-देन में खराब नोट मिलते हैं.