हरियाणा के विकास और पंचायत तथा खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री, कृष्ण लाल पंवार ने हाल ही में घोषणा की कि राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरे के बाहर जमीन पर बने पुराने मकानों के मालिकों को मालिकाना हक देने के लिए एक विधेयक पारित किया है. यह नीति उन मकान धारकों को फायदा पहुंचाएगी जिनके पास 100 से 500 गज के बीच मकान हैं.
मंत्री द्वारा बैठक की अध्यक्षता
कृष्ण लाल पंवार ने रोहतक में जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक (monthly meeting) की अध्यक्षता की. इस बैठक में कुल 16 शिकायतें शामिल थीं जिनमें से 9 का मौके पर ही निपटारा किया गया. इस प्रक्रिया से यह पता चलता है कि सरकार शिकायतों के जल्दी समाधान पर जोर दे रही है.
विशेष उपायों के निर्देश
मंत्री ने विशेष रूप से उपायुक्त, नगर निगम आयुक्त और बिजली विभाग के अधिकारियों को व्यक्तिगत मीटर लगवाने के निर्देश दिए. यह निर्देश ओमेक्स सिटी के निवासियों की एक विशेष शिकायत के संदर्भ में दिए गए, जिन्हें एक माह के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने को कहा गया.
अनुपस्थिति पर कार्रवाई
मंत्री ने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही, जो बैठक में अनुपस्थित थे. शुगर मिल रोहतक की एमडी, आरटीए सचिव, डीईटीसी और सहकारिता के महाप्रबंधक तथा महम मार्केट कमेटी के सचिव को अनुपस्थित रहने पर कारण नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए.