हरियाणा में इन परिवारों को मिलेगा सस्ता लोन, 21 अगस्त तक कर सकते है आवेदन

By Uggersain Sharma

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New Bussiness: हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए दो प्रमुख योजनाएं शुरू की हैं. इनमें सावधि ऋण योजना (Term Loan Scheme) और सूक्ष्म वित्त योजना (Micro Finance Scheme) शामिल हैं. इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर SC वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है.

इन योजनाओं के अंतर्गत इच्छुक पात्र व्यक्ति 21 अगस्त, 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यह पहल न केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी, बल्कि युवाओं को निजी व्यवसाय शुरू करने में भी मदद करेगी.

टर्म लोन योजना के तहत मिलेंगे 2 लाख तक के ऋण

निगम के जिला प्रबंधक कुलदीप सैनी ने बताया कि टर्म लोन योजना के अंतर्गत पात्र प्रार्थियों को 2 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा. यह ऋण 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध होगा. ऋण का उपयोग उम्मीदवार स्वरोजगार से संबंधित किसी भी व्यवसाय जैसे कि दुकान, सर्विस सेंटर, वर्कशॉप, सिलाई केंद्र आदि शुरू करने के लिए कर सकते हैं.

इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य है कि SC वर्ग के युवा खुद का रोजगार शुरू करें और समाज में आर्थिक रूप से मजबूत बनें.

सूक्ष्म वित्त योजना से मिलेंगे 1 लाख रुपये तक के लोन

इसके साथ ही सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत इच्छुक व्यक्ति को 1 लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा. यह लोन 6.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध होगा. योजना खास तौर पर उन युवाओं के लिए है जो छोटे पैमाने पर कारोबार शुरू करना चाहते हैं.

यह ऋण भी स्वरोजगार की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो नए उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा.

सब्सिडी का भी मिलेगा लाभ

आवेदकों को इन योजनाओं के तहत सब्सिडी का लाभ भी प्रदान किया जाएगा. योजना के अंतर्गत प्रार्थी को 50,000 रुपये या परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (जो भी कम हो) तक की सब्सिडी मिलेगी. यह सब्सिडी गैर-वापसी योग्य होगी.

हालांकि, यदि कोई व्यक्ति समय पर ऋण की किस्त नहीं भरता है, तो 4 प्रतिशत वार्षिक अतिरिक्त ब्याज के रूप में पेनल्टी लगाई जाएगी. इसलिए, समय पर भुगतान सुनिश्चित करना जरूरी होगा.

आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है. इच्छुक आवेदक hscfdc.org.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करना अनिवार्य है:

  • दो पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • पहचान पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • परिवार पहचान पत्र (सत्यापित)
  • रिहायशी प्रमाण पत्र
  • शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
  • इन दस्तावेजों के बिना आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है.

आवेदन के लिए पात्रता की शर्तें

जिला प्रबंधक कुलदीप सैनी के अनुसार, आवेदन करने वाले व्यक्ति को हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है. साथ ही, उसकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

इसके अलावा, आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय अधिकतम 3 लाख रुपये होनी चाहिए, जो कि परिवार पहचान पत्र के अनुसार प्रमाणित होगी. एक और अहम शर्त यह है कि यदि आवेदक ने पूर्व में निगम से ऋण लिया हो, तो उसने उसका दुरुपयोग नहीं किया होना चाहिए.

संपर्क की जानकारी और सहायता

यदि किसी आवेदक को योजना से संबंधित जानकारी या मार्गदर्शन चाहिए, तो वे निगम कार्यालय, प्रथम तल, हनुमान वाटिका के पास, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सिरसा में संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा, दूरभाष संख्या 01666-244974 पर भी संपर्क कर जानकारी ली जा सकती है.

योजना से युवाओं को मिलेगा आर्थिक बल

इन योजनाओं से राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और वे स्वावलंबी बन सकेंगे. यह योजना न केवल आर्थिक सुधार का मार्ग खोलेगी, बल्कि समाज में समावेशिता को भी बढ़ावा देगी. सरकार की यह पहल युवाओं के भविष्य को सशक्त बनाने में मील का पत्थर साबित हो सकती है.

Uggersain Sharma

Uggersain Sharma is a Hindi content writer from Sirsa (Haryana) with three years of experience. He specializes in local news, sports, and entertainment, adept at writing across a variety of topics, making his work versatile and engaging.