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भारत के इन 5 राज्यों में जमीनों की खरीद बेच पर सरकार ने लगा रखी है पाबंदी, खरीदने का सोच भी रहे है तो नही होगी रजिस्ट्री

हर व्यक्ति खुद का घर चाहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ स्थान हैं जहां जमीन खरीदना वर्जित है
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हर व्यक्ति खुद का घर चाहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ स्थान हैं जहां जमीन खरीदना वर्जित है? हम आपको मेघालय से लेकर हिमाचल प्रदेश तक किसी भी जगह जमीन खरीदने पर क्या प्रतिबंध है, बताएंगे।

हिमाचल प्रदेश में घर नहीं खरीद सकते

हिल स्टेशन घूमना बहुत लोकप्रिय है। हिल स्टेशन पर आराम और शान्ति का अनुभव अलग है। हिमाचल प्रदेश में हर साल पर्यटक आते हैं, लेकिन पहाड़ियों में संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं है। 1972 के भूमि कानून की धारा 118 प्रभाव में आई और गैर-कृषक या बाहरी निवासी हिमाचल प्रदेश में खेती वाली जमीन नहीं खरीद सकते है।

नागालैंड में घर नहीं खरीद सकते

1963 में राज्य बनने के साथ ही आर्टिकल 371 ए का प्रावधान मिला, जो विशेष अधिकार देता था, जिसमें जमीन खरीदने की अनुमति नहीं है।

आप सिक्किम में संपत्ति नहीं खरीद सकते

सिक्किम में जमीन खरीदने का अधिकार सिक्किम के नागरिकों को ही है। सिक्किम को विशेष अधिकार देने वाले भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 ए फ बाहरी लोगों को शामिल भूमि या संपत्ति की बिक्री या खरीद पर प्रतिबंध लगाता है। यह राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में बस आदिवासी ही संपत्ति और जमीन खरीद सकते हैं।

आप अरुणाचल प्रदेश में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते

अरुणाचल प्रदेश विश्व प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्रों में से एक है। इस जगह भी संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं है। यहां पर कृषि भूमि को सरकारी अप्रूवल के बाद ही जमीन को ट्रांसफर किया जाता है। इन राज्यों के अलावा, जम्मू-कश्मीर, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर भी संपत्ति खरीदने से संबंधित कई कानूनों और नियमों का पालन करते हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोग भी दूसरे राज्य में जमीन नहीं खरीद सकते।