Subsidy on Farm Machinery: प्रदेश सरकार ने किसानों की खेती को और अधिक आसान बनाने के लिए कृषि यंत्रों की खरीद पर बड़ी छूट देने का निर्णय लिया है. इस योजना के तहत, किसान 60 से 80 प्रतिशत तक का अनुदान ले सकते हैं जिससे उन्हें आधुनिक और उन्नत खेती के उपकरणों की खरीदी में सहायता मिलेगी.
आवेदन की अंतिम तिथि
उप निदेशक कृषि विकेश पटेल ने जानकारी दी कि किसान 20 दिसंबर तक इस योजना के लिए अपने आवेदन (Application Process) जमा कर सकते हैं. अलग-अलग कृषि यंत्रों पर विभिन्न प्रतिशत में अनुदान मिलेगा जिससे किसानों को उनकी आवश्यकता अनुसार उपकरण चुनने में सहायता मिलेगी.
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
कृषि विभाग ने सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (Sub-Mission on Agriculture Mechanization) योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं. किसान इस पोर्टल पर रात्रि 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं और इस प्रक्रिया के माध्यम से आसानी से सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं.
टोकन और जमानत प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन करने वाले किसानों को एक टोकन नंबर जारी किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें जमानत राशि (Security Deposit) जमा करनी होगी. इस जमानत राशि के जमा होने के बाद ही किसान योजना का लाभ उठा पाएंगे. यह जमानत राशि कृषि यंत्रों की कीमत के अनुसार निर्धारित की जाती है.
अनुदान जानकारी
उप कृषि निदेशक विकेश पटेल ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत और कस्टम हायरिंग सेंटर्स पर 80 प्रतिशत का अनुदान (Grant on Custom Hiring Centers) किसानों को दिया जाएगा. साथ ही, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन पर 60 से 40 प्रतिशत के बीच अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिससे किसान आधुनिक कृषि यंत्रों की सहायता से अपनी खेती को और अधिक समृद्ध बना सकें.