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हरियाणा में रोडवेज विभाग ने किराए में छूट को लेकर दिया बड़ा अपडेट, महिलाओं और बुजुर्गो को दिखाना होगा ये डॉक्यूमेंट

65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को अपना पहचान पत्र दिखाकर हरियाणा रोडवेज की बसों में किराये में रियायत प्राप्त होगी। 1 अप्रैल से 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का किराया आधा कर दिया गया है।
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65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को अपना पहचान पत्र दिखाकर हरियाणा रोडवेज की बसों में किराये में रियायत प्राप्त होगी। 1 अप्रैल से 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का किराया आधा कर दिया गया है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए, 60 से 65 वर्ष के बीच के बुजुर्ग व्यक्तियों को बस पास प्राप्त करना होगा, जिसे रियायत पर टिकट प्राप्त करने के लिए कंडक्टर को प्रस्तुत करना होगा।

जो लोग पहले से ही इस लाभ का आनंद ले रहे हैं, यानी 65 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिक, उन्हें रोडवेज से पास प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वे अपने आधार या समाज कल्याण विभाग के पहचान पत्र का उपयोग कर सकते हैं। महिलाओं को रोडवेज पास प्राप्त करने से भी छूट है।

पहले, 65 वर्ष की आयु के पुरुष और 60 वर्ष की आयु की महिलाएं हरियाणा रोडवेज की बसों में आधे दाम पर यात्रा करने की हकदार थीं। हालाँकि, सरकार ने अब पुरुषों के लिए आयु घटाकर 60 कर दी है, जिसका अर्थ है कि वे भी 60 वर्ष की आयु से समान छूट प्राप्त कर सकते हैं।

कंडक्टर से होने लगी थी बहस 

विभाग के आदेशों में उन लोगों के लिए स्पष्ट निर्देशों का अभाव था जो पहले से ही सुविधा का उपयोग कर रहे थे, जिसके कारण बसों में कंडक्टरों और बुजुर्ग यात्रियों के बीच दैनिक बहस होती थी। एक वृद्ध व्यक्ति ने टिकट खरीदते समय अपना आधार कार्ड प्रस्तुत किया, लेकिन कंडक्टर ने उसे बताया कि यह पर्याप्त नहीं होगा और उसे रोडवेज पास की आवश्यकता है।

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बुजुर्गों ने तर्क दिया कि उन्हें अपनी उम्र साबित करने और कागजी कार्रवाई से बचने के लिए केवल अपना आधार कार्ड दिखाने की जरूरत है। महिलाओं को भी इसी तरह के मुद्दों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे 60 साल की उम्र से ही इस सुविधा के लिए पात्र थीं, इसलिए उनके लिए कोई विशेष निर्देश नहीं थे।

विभाग की ओर से स्थिति स्पष्ट करने का आदेश जारी किया गया

बुजुर्ग नागरिकों के लिए पास को लेकर बढ़ते विवादों को दूर करने के लिए विभाग ने स्पष्ट किया है कि 60 से 65 वर्ष के बीच के पुरुष अब रोडवेज पास के लिए पात्र हैं। पहले से पात्र लोगों के लिए, पिछले प्रमाण जैसे आधार कार्ड या समाज कल्याण विभाग के पहचान पत्र अभी भी मान्य होंगे। 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को पूरे राज्य में बस पास की आवश्यकता नहीं है और न ही 65 वर्ष से अधिक के पुरुषों को। इन बदलावों को लेकर रोडवेज ने सभी डिपो को आदेश जारी कर दिए हैं।

राजबीर जनौला, जो गुरुग्राम में रोडवेज के मुख्य निरीक्षक हैं, ने कहा कि 65 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं और बुजुर्गों के लिए पास प्राप्त करना अनावश्यक है। इसके बजाय, वे अपना पहचान पत्र पेश करके अपने टिकटों पर छूट का लाभ उठा सकते हैं।