रेल्वे स्टेशन के प्लेटफॉर्म टिकट की भी होती है वैलिडिटी, जाने कितने घंटे के बाद एक्सपायर हो जाता है प्लेटफॉर्म टिकट का टाइम

रोजाना लाखों लोग रेलवे से सफर करते हैं। भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार सिर्फ यात्री, वैलिड टिकट के साथ प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। लेकिन यात्रा नहीं करने वाले भी प्लेटफॉर्म पर घूमते रहते हैं। ऐसे में रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट का नियम बनाकर स्टेशन से अतिरिक्त भीड़ को कम किया। यदि कोई अपने रिश्तेदार को स्टेशन पर छोड़ने आया है तो उन्हें प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना होगा।
यदि आप प्लेटफॉर्म पर बिना यात्रा टिकट या रेलवे टिकट के पकड़े जाते हैं तो आप पर जुर्माना लग सकता है। लेकिन कितनी देर तक ये प्लेटफॉर्म टिकट वैध रहेंगे? यह टिकट खरीदने के बाद क्या कोई पूरे दिन प्लेटफॉर्म पर रह सकता है? आज हम इस बारे में आपको बताने जा रहे है..
प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत
रेलवे वेबसाइट eRail.in के अनुसार कोई भी व्यक्ति 10 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट खरीदकर पूरे दिन प्लेटफॉर्म पर नहीं रह सकता। प्लेफॉर्म टिकट की अवधि केवल दो घंटे है। यानी टिकट खरीदने के बाद आप केवल दो घंटे तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। पकड़े जाने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है अगर आप दो घंटे बीत जाने के बाद भी प् लेटफॉर्म पर रहें।
प्लेटफार्म टिकट नहीं होने पर जुर्माना
रेलवे टिकट खरीदना भूल जाना आप पर कम से कम 250 रुपये का जुर्माना लगा सकता है। बिना यात्रा टिकट के बिना प्लेटफॉर्म पर पकड़े जाने वाले व्यक्ति से उस प्लेटफॉर्म से जा चुकी पिछली ट्रेन या उस प्लेटफॉर्म पर आ चुकी ट्रेन का किराया दोगुना हो सकता है।
लिमिटिड प्लेटफॉर्म टिकट
दरअसल प्लेटफार्म पर उपलब्ध स्थान ही प्लेटफार्म टिकटों को जारी करता है। इसका अर्थ है कि प्लेटफॉर्म की क्षमता से अधिक प्लेटफॉर्म टिकट नहीं बेचे जाते। रेलवे स्टाफ टिकट देने से भी मना कर सकता है अगर पहले से ही प्लेटफॉर्म टिकट जारी हो चुके हैं।