Punjab News: पंजाब में धान की फसल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दी नसीहत, ध्यान नही दिया तो पंजाब बन जायेगा रेगिस्तान

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के मामले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने इस दौरान कहा कि पंजाब और हरियाणा में जलने वाली पराली भी इस पलूशन की जिम्मेदार है। यही नहीं, पंजाब में पराली जलाने के अधिक मामले सामने आने की वजह से उसने धान की फसल को बंद करने की सलाह दी। बेंच ने कहा कि पंजाब में जलस्तर गिरने से भी हम चिंतित हैं। धान की फसल को प्रचलन से धीरे-धीरे बाहर करना इस संकट से निपटने के लिए आवश्यक है।
न्यायालय ने कहा, 'पंजाब में जलस्तर गिर रहा है। हम पंजाब को भी रेगिस्तान बनाना नहीं चाहते। धान की फसल को धीरे-धीरे उगाना बंद करना आवश्यक है। इसके बजाय मोटे अनाज की उत्पादकता बढ़ानी चाहिए।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पलूशन केवल हमारे दखल से हो रहा है। बेंच ने कहा कि हर साल सरकारें दखल देने से जागती हैं। कोर्ट ने कहा कि पलूशन मामले में विशेषज्ञों से बातचीत होती है। लेकिन हमें अनुभव नहीं, बल्कि परिणाम चाहिए।
दिल्ली सरकार की ओर से 13 से 20 नवंबर के दौरान प्रस्तावित ऑड-ईवन पॉलिसी पर भी शीर्ष अदालत ने कोई आदेश देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि पलूशन को कम करना आपके ऊपर है। हमें अनुभव नहीं, बल्कि परिणाम चाहिए। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में हर साल पलूशन की समस्या होती है, लेकिन हमारे हस्तक्षेप से पहले उपाय नहीं किए जाते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मुद्दा राजनीतिक नहीं है और सभी राज्य सरकारें पलूशन दर को कम करने के लिए जिम्मेदार हैं।