Pan Card: किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके पैनकार्ड का क्या होता है, जाने इनकम टैक्स का सही नियम

आधार कार्ड और पैन कार्ड का उपयोग भारत में बहुत तेजी से बढ़ा है। आज, किसी भी वित्तीय कार्य को पूरा करने के लिए इन दोनों दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। पैन कार्ड नहीं होने से अक्सर हमारे कई महत्वपूर्ण काम अटक जाते हैं। ऐसे में पैन कार्ड को संभालकर रखना बहुत जरूरी है, लेकिन लोग अक्सर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद लोग उसके पैन कार्ड को संभालकर रखना भूल जाते हैं। यही कारण है कि जालसाज अक्सर इस पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल करते हैं।
हाल ही में मृत व्यक्ति के पैन कार्ड से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लोन लिया गया है। ऐसे में लोगों को धोखाधड़ी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? आप भी इस प्रश्न को सोच रहे होंगे। हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे-
इनकम टैक्स कानून क्या कहता है?
आयकर विभाग पैन कार्ड बनाता है। आयकर विभाग ने कुछ नियम बनाए हैं जो किसी भी मृत व्यक्ति के पैन कार्ड को शामिल करते हैं। इन नियमों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय करना या सरेंडर करना पड़ता है। हम आपको मरने वाले व्यक्ति के पैन कार्ड को निष्क्रिय करने या सरेंडर करने के तरीके बताते हैं।
पैन कार्ड कैसे सरेंडर करें
- यदि आप अपने किसी रिश्तेदार का पैन कार्ड सरेंडर करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक आवेदन पत्र असेसमेंट ऑफिसर को लिखें।
- आपको इस एप्लीकेशन में पैन कार्ड देने का कारण भी लिखना होगा।
- इसके अलावा, मृतक का नाम, जन्म तिथि, मृत्यु प्रमाण पत्र, पैन नंबर और अन्य सभी विवरण भी यहां दर्ज करना होगा।
- मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ इसे फिर से संलग्न करके जमा करना होगा।
- इसके साथ ही भविष्य की जरूरत के लिए आवेदन की एक प्रति भी रखनी होगी.