New Traffic Rule: अब हेलमेट पहनकर भी बाइक चलाते है तो भी कटेगा चालान, जान ले नया ट्रैफिक नियम

नये ट्रैफिक नियमों के अनुसार, दोपहिया वाहन चालक को हेलमेट नहीं लगाना और हेलमेट की स्ट्रिप नहीं बांधना भी नियम का उल्लंघन है। 194डी मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का चालान लगाया जा सकता है। आप शायद आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक हजार रुपये का चालान हुआ, लेकिन नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार, खराब हेलमेट पहनने पर भी 1000 रुपये का चालान हो सकता है।
यही कारण है कि हेलमेट खरीदने से पहले उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करें। हमारे हेलमेट पर बीआईएस रजिस्ट्रेशन मार्क होना चाहिए, जो आपके सिर को पूरी तरह से बचाता है। नहीं तो आपका चालान 194 डी एमवीए के तहत कट जाएगा।
बच्चों को हेलमेट नहीं लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना
वहीं, सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने नियमों को चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दोपहिया वाहनों पर ले जाने के लिए बदल दिया है। दोपहिया वाहन चालकों को नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार बच्चों को साथ ले जाने के लिए हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। साथ ही, इस दौरान वाहन की गति 40 किमी/घंटे तक होनी चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और चालक का डीएल तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है।
चालान कटा है या नहीं, ऐसे जाने
यदि आप परिवहन निगम की ऑफिशियल वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in पर जाना चाहते हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। Site पर जाकर चेक चालान स्टेटस चुनें। इसके बाद चालान नंबर, वाहन नंबर या चालान लाइसेंस नंबर का ऑप्शन चुनें। नंबर के ऑप्शन पर मांगी गई जानकारी भरें। तब Get Detail पर क्लिक करके स्टेटस दिखाई देगा।
अगर आपका चालान खो गया है, तो https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाकर चालान से जुड़ी जानकारी भरें। अब गैट डिटेल पर क्लिक करें। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जहां आप चालान विवरण भरेंगे। जिस चालान का भुगतान करना है, उसे चुनें। चालान के साथ आपको ऑनलाइन भुगतान का विकल्प दिखाई देगा, इस पर क्लिक करते ही आपको भुगतान की जानकारी भरनी होगी। आप भुगतान कंफर्म करके चालान भर सकते हैं।