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इस जिले में 38 से ज्यादा महिलाओं के पास है शराब बेचने का लाइसेंस, पुरुषों के मुक़ाबले में महिलाओं ने मारी बाजी

जालंधर में पिंक वाइन स्टोर यानी महिलाओं के लिए अलग से ठेका खोलने को लेकर पिछले दिनों बहुत बहस हुई।
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इस जिले में 38 से ज्यादा महिलाओं के पास है शराब बेचने का लाइसेंस

जालंधर में पिंक वाइन स्टोर यानी महिलाओं के लिए अलग से ठेका खोलने को लेकर पिछले दिनों बहुत बहस हुई। लेकिन एल-50 लाइसेंस के लिए भी महिलाओं ने आवेदन किया है। इसके द्वारा वे भी घर में दारू रखने के लिए अनुमति मिलेगी। ऐसे में वे एक्साइज विभाग से एल-50 लाइसेंस ले रहे हैं। इस लाइसेंस से कोई भी व्यक्ति अपने घर में बार बनाने के लिए एक सीमित मात्रा में दारू रख सकता है।

कारण यह है कि विजिलेंस और ईडी की रेड के दौरान उनके घरों में अक्सर विदेशी और अंग्रेजी दारू पकड़ी जाती है इसलिए ज्यादातर सरकारी अफसर एल-50 का इस्तेमाल करते हैं। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि इस लाइसेंस का उपयोग एक्साइज विभाग के पर्चे से बचने के लिए किया जाता है। नई पंजाब सरकार की एक्साइज नीति में जीवनकाल लाइसेंस के लिए शुल्क 20 हजार रुपए से घटाकर 10 हजार रुपए किया गया है।

इसके बाद लाइफ टाइम लाइसेंस लेने के लिए अधिक लोगों ने आवेदन किया है। यह हैरान करने वाला है कि इनमें आईपीएस, बड़े घरों की महिलाएं और पॉलिटिशियंस भी हैं। एक्साइज विभाग ने जालंधर जिले को जालंधर-1 और जालंधर-2 में विभाजित किया है।

इन दोनों में लगभग 38 महिलाओं के जीवन भर के एल-50 लाइसेंस बने हुए हैं। अब तक एल-50 ईयरली से ज्यादा एल-50 लाइफ टाइम के आवेदन नई एक्साइज नीति में कमी से हुए हैं।

एक्साइज विभाग की नियम व शर्तें

एक्साइज विभाग के नियमों के अनुसार एक व्यक्ति एक पेटी में दो बोतल व्हिस्की और दो बोतल वाइन रख सकता है। इससे अधिक परमिशन लेने के लिए एल-50 लेना आवश्यक है। इसमें चार बीयर, तीन व्हिस्की और तीन पेटी वाइन सहित इंपोर्टेड शराब रख सकते हैं। इस लाइसेंस को एक निजी बार में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

रेड से बचने के लिए अक्सर सरकारी अधिकारी एल-50 ईयरली लाइसेंस लेते हैं लेकिन जिला बदलने के बाद वे एक और जिले से लाइसेंस बनवा लेते हैं जिसका वार्षिक शुल्क 2 हजार रुपए है। जबकि अधिकांश अधिकारी पुलिस अफसर, आईएएस, आईपीएस या बड़े बिजनेसमैन रिटायर्ड होने पर एल-50 जीवनकाल बनाते हैं।