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Lok Adalat: कल लोक अदालत में चालान नही भरने वालों को मिलेगा सुनहरा मौका, जल्दी से करवा ले ये काम तो चालान हो सकता है आधा

भारी-भरकम या छोटा-मोटा ट्रैफिक चालान कट गया है, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए
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भारी-भरकम या छोटा-मोटा ट्रैफिक चालान कट गया है, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। लोक अदालत में चालान को कम पैसों में जमा किया जा सकता है। 9 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इसमें आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर ट्रैफिक चालान की राशि को माफ करने या कम करने की मांग कर सकते हैं।

अगर आप इतना बढ़िया मौका भी छोड़ देते हैं, और चालान की पेमेंट नहीं करते हैं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। आज हम ट्रैफिक चालान जमा नहीं करने पर क्या हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। 

चालान भरना अनिवार्य है, चाहे आपने जानबूझकर या गलती से ट्रैफिक रूल तोड़ा हो। आप खुद को मुश्किल में डाल रहे हैं अगर आप सोचते हैं कि आप ट्रैफिक चालान जमा नहीं करके बच जाएंगे। आपको चालान भरना चाहिए। आप लोक अदालत में जाकर चालान माफ करने या कम करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। चालान नहीं भरने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

क्या होगा अगर नहीं भरा ट्रैफिक चालान?

अगर आप चालान समय पर नहीं भरते हैं, तो आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जा सकती है। आइए देखते हैं कि सरकार क्या करेगी।

  • पहली बार में, पुलिस कॉन्स्टेबल आपके घर आ सकता है ताकि ट्रैफिक चालान का भुगतान किया जा सके।
  • यदि आप चालान भरने की स्थिति में नहीं हैं या चालान देने से मना करते हैं, तो आपके खिलाफ कोर्ट से नोटिस जारी हो सकता है।
  • आपको इसके बाद कोर्ट में पेश होना होगा। यहां आपको ट्रैफिक रूल को तोड़ने के लिए क्या कारण है बताना होगा।
  • ये जज के ऊपर निर्भर करेगा कि वो आपके खिलाफ कितना जुर्माना लगाते हैं। इसलिए आपको न्यायालय में सही तरीके से अपनी बात रखना जरूरी है।
  • आप न्यायाधीश से चालान की राशि कम करने की मांग कर सकते हैं। यदि आप चालान नहीं भरेंगे तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो जाएगा।
  • आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो जाएगा जब तक आप चालान का पूरा भुगतान नहीं करेंगे।

जेल जाने का खतरा

यहां तक कि ऑन-द-स्पॉट चालान के दौरान, ट्र्रैफिक पुलिस अधिकारी गाड़ी और ड्राइवर के कागजों को सीज कर सकते हैं। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले को इन्हें छुड़ाने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। नियम तोड़ने वाले व्यक्ति के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हो सकता है अगर वह कोर्ट नहीं जाता है। इसके बाद भारी जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है।