जाने हाइवे से कितनी दूरी पर घर बनाना है सही, अगर नही फ़ॉलो किया ये नियम तो तोड़ना पैड सकता है घर

रोड किनारे बने मकान में अधिक वैल् यू और आवाजाही की सुविधा होती है। यही कारण है कि अधिकांश लोगों को हाईवे या प्रमुख सड़कों के पास ही संपत्ति बनाना अच्छा लगता है। ऐसे निर्माण में आपकी संपत्ति सड़क से सही दूरी पर होनी चाहिए। अगर आप इसका पालन नहीं करते हैं, तो आपकी संपत्ति भी क्षतिग्रस्त हो सकती है और आपको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर अवैध कब्जा या सड़क के किनारे घर बनाए जाते हैं। वे बाद में सड़क निर्माण के दौरान हटा दिए जाते हैं। शहरों में ऐसे केस अक्सर देखे जाते हैं। लोग पूरी जानकारी न होने के कारण घर बना लेते हैं, लेकिन बाद में माफी मांगते हैं। इसलिए, किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए। घर बनाते समय हाईवे से कितनी दूरी रखनी चाहिए? इस विषय में क्या नियम हैं?
यदि आप इसके बारे में अनजान हैं तो चिंता मत करो, आज से आप इतना समझेंगे कि दूसरों को सही सलाह दे सकेंगे। आप भविष्य में किसी भी तरह की मुसीबत से बच सकेंगे। जब हम घर बनाते हैं तो हमें सरकारी निर्देशों का पालन करना होगा।
नियम क्या कहता है?
शहर में मकान अपने आप अपने आप अपने आप अपने आप हर श्रेणी की सड़क के पास राईट ऑफ वे है। उसकी सीमा के बाहर निर्धारित ऑफसेट छोड़कर, डायवर्टेड प्लॉट पर रहवास और व्यवसायिक भवन नियमों के अनुसार बनाने के लिए संबंधित शासकीय विभागों से NOC ले सकते हैं।
1964 के उत्तर प्रदेश सड़क नियंत्रण अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सड़क के मध्य रेखा से राष्ट्रीय राजमार्ग या राज्य राजमार्ग में 75 फुट, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में 60 फुट और आर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड में 50 फुट का अंतराल छोड़ना चाहिए। यह दूरी पार करने के बाद ही कोई खुला निर्माण या बाउंड्री बना सकते हैं।
कितनी दूरी पर घर से सड़क होनी चाहिए?
नियमों के अनुसार, राजमार्ग के मध्य से दोनों ओर 75 से 75 मीटर के दायरे में कोई निर्माण नहीं किया जाएगा। NHAI और Roads Ministry से अनुमति लेनी चाहिए अगर निर्माण बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण अधिनियम की धारा 42 के तहत नई व्यवस्था में स्पष्ट है कि हाई-वे के मध्य से 40 मीटर तक निर्माण कतई नहीं होगा, जबकि 40 से 75 मीटर के दायरे में निर्माण बहुत जरूरी है, इसलिए भू-स्वामी को एनएचएआई से अनुमति लेनी होगी। NHAI की सिफारिश पर Roads Ministry अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करेगा। राजमार्ग मंत्रालय की एनओसी के बाद नक्शा संबंधित विकास प्राधिकरण या जिला पंचायत द्वारा पास किया जाएगा।