Haryana News: हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है. अब राज्य के न्यायिक अधिकारियों और उनके कर्मचारियों को मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी में 25% की बढ़ोतरी मिलेगी. यह बढ़ोतरी उनकी वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए की गई है और 1 जनवरी 2024 से लागू हो गई है.
ग्रेच्युटी की बढ़ी हुई सीमा
हरियाणा सरकार ने ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है. यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने कम से कम पांच वर्षों तक राज्य सरकार की सेवा की है. इस वृद्धि से कर्मचारियों को उनकी सेवा के दौरान आर्थिक सुरक्षा मिलेगी.
ग्रेच्युटी क्या है और इसके लाभ
ग्रेच्युटी वह राशि है जो एक कर्मचारी को उसकी लंबी सेवा के बाद दी जाती है, जिसमें सेवानिवृत्ति, इस्तीफा या मृत्यु शामिल हो सकती है. यह भुगतान भारतीय ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 (Gratuity Payment Act 1972) के तहत नियंत्रित होता है और इसे कर्मचारियों की सेवा के प्रति आभार के रूप में देखा जाता है.
ग्रेच्युटी लेने की शर्तें
ग्रेच्युटी पाने के लिए कर्मचारी को न्यूनतम पांच वर्षों तक सेवा प्रदान करनी चाहिए. यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि कर्मचारी को उसके कार्यकाल के अंत में उचित आर्थिक समर्थन प्राप्त हो.
बढ़ोतरी से मिलने वाले फायदे
25 लाख रुपये की नई सीमा से कर्मचारियों को और उनके परिवारों को वित्तीय संकट के समय अधिक सहायता मिलेगी. इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की संतुष्टि और वित्तीय स्थिरता (financial stability for employees) बढ़ेगी, जिससे उनका कार्य दक्षता में सुधार होगा.
नीति का काम
1 जनवरी 2024 से लागू होने वाली यह नीति कर्मचारियों को नई वित्तीय राहत प्रदान करेगी. इसे लागू करने के लिए सरकारी प्रक्रियाएं और नियम तय किए गए हैं, जिससे इसका कार्यान्वयन सुचारू रूप से हो सके.