हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग पेंशन के लिए ऐसे करें अप्लाई, ये है आसान सी प्रोसेस

आपको बता दे कि कुछ लोगों को यह गलतफहमी है कि हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है. आपको बता दे कि सरकार ने सूचना जारी करके यह साफ किया है कि बुढ़ापा पेंशन और दिव्यांग पेंशन को सरकार ने ऑटोमेटिक जेनरेटिव मोड पर रखा है तो चलिए जानते हैं क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया.
बुढ़ापा पेंशन के लिए क्या है जरूरी शर्तें
1. सबसे पहले परिवार पहचान पत्र में आपकी वार्षिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए. 3 लाख से ज्यादा की वार्षिक आय वाले परिवारों के बुजुर्गों को पेंशन नहीं दिया जाएगा.
2. बुजुर्ग पहले से कोई भी राज्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी पेंशन नहीं ले रहा हो.
3. बुजुर्ग के पास वोटर कार्ड होना चाहिए जिसमें उसकी उम्र 60 या उससे अधिक हो.
4. परिवार पहचान पत्र में बुजुर्ग की जन्म तिथि तथा जन्म प्रमाण पत्र भी होना चाहिए या फिर वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए जिसमें बुजुर्ग की उम्र 60 या उससे अधिक दिख रही हो.
5. बुजुर्ग कम से कम 15 साल से हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए.
6. बुजुर्ग का बैंक खाता अकाउंट परिवार पहचान पत्र में अच्छे से डाला होना चाहिए तथा उसका आईएफएससी कोड भी अच्छे से अपडेट होना चाहिए.
7. परिवार पहचान पत्र में बुजुर्ग के वोटर कार्ड का नंबर अपडेटेड होना चाहिए.
दिव्यांग पेंशन के लिए क्या है शर्तें
1. दिव्यांग पेंशन के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास भारत सरकार द्वारा जारी किया हुआ QR वाला दिव्यांग सर्टिफिकेट होना चाहिए. इसमें दिव्यांग का प्रतिशत 60% से अधिक होना चाहिए.
2.साथ ही परिवार पहचान पत्र में दिव्यांग कॉलम में दिव्यांग लिखा होना चाहिए और दिव्यांग सर्टिफिकेट भी परिवार पहचान पत्र के साथ अपलोड होना चाहिए.
3. दिव्यांग का बैंक अकाउंट भी परिवार पहचान पत्र के साथ लिंक होना चाहिए और आईएफएससी कोड भी अपडेटेड होना चाहिए.