ट्रेन, प्लेन और कार में कितनी शराब लेकर यात्रा करने की है अनुमति, इस लिमिट से ज्यादा हुई तो हो सकती है कानूनी कार्रवाई

दिल्ली मेट्रो में दो बोतल शराब ले जाने की अनुमति की खबर ने सभी जगह वायरल हो रही है। लेकिन इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि यात्री मेट्रो की किसी भी लाइन में शराब लेकर यात्रा नहीं कर सकते।
आपको सिर्फ एयरपोर्ट लाइन पर शराब की बोतल ले जाने की अनुमति है। इस खबर को सुनने के बाद आपको यह प्रश्न होगा
मेट्रो तो पता चला लेकिन ट्रेन, प्लेन या कार में शराब पीने की अनुमति है? यदि ऐसा है तो एक यात्री कितनी शराब ले जा सकता है? आइए देखें कि "लिकर पालिसी" इसके बारे में क्या कहती है
कार में शराब ले जाने का क्या कानून है?
अगर आप एक कार में हैं और अपने साथ शराब ले जाना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हर राज्य ने इस विषय पर अलग-अलग कानून बनाए हैं।
क्योंकि शराब राज्य की सूची है इसलिए प्रत्येक राज्य इस पर अपना कानून बनाता है। बिहार जैसे राज्यों में शराब पीना वर्जित है, इसलिए आप एक बोतल भी नहीं ले जा सकते।
इतनी मात्रा में शराब ले जाने में कोई समस्या नहीं होगी।
लेकिन अगर तय मात्रा से अधिक शराब कार से लेकर यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको पांच साल की कैद या फिर 5000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
प्लेन में कितनी मात्रा में शराब ले जा सकते हैं-
प्लेन में आप कितनी शराब ले जा सकते हैं? अगर ऐसा है, तो आप मान सकते हैं कि कोई भी यात्री अपने बैग में 100 मिलीलीटर तक शराब ले जा सकता है।
यदि हम प्लेन में शराब पीने की बात करते हैं, तो एयरलाइन डोमेस्टिक फ्लाइटों पर यात्रियों को शराब नहीं दे सकती। इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ही शराब उपलब्ध है।
प्लेन में नशे में पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाती है। आप हर कुछ दिनों में ऐसी खबरें सुनते होंगे।
ट्रेन में शराब की कितनी मात्रा ले जा सकते हैं?
आप दिल्ली मेट्रो में शराब पीने के लिए नए नियमों को जानते हैं लेकिन अगर आप ट्रेन में शराब पीने की सोच रहे हैं तो आपको पहले 1989 के रेलवे अधिनियम की जानकारी लेनी चाहिए।
याद रखें कि 1989 के रेलवे अधिनियम में कहा गया है कि अगर आप ट्रेन में, रेलवे परिसर में, रेलवे प्लेटफार्म पर या फिर रेलवे स्टेशन पर शराब पीते हैं या फिर शराब की बोतल लेकर चलते हैं तो यह आपराधिक कार्य होगा।
रेलवे स्टेशन पर मादक और नशीले पदार्थ ले जाना गैरकानूनी है। 1989 रेलवे अधिनियम की धारा 145 कहती है कि अगर आप किसी भी तरह से रेलवे संपत्ति के अंदर शराब या फिर किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन करते हुए पाए जाते हैं, तो आपको छह महीने की जेल या 500 रुपये का जुर्माना लग सकता है।
इसके अलावा एक व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य की ट्रेनें में यात्रा कर रहे हो तो RPFC एक व्यक्ति पर शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में जुर्माना लगा सकता है अगर शराब की बोतल खुली मिली है।
इसलिए, यह शराब पर टैक्स चोरी का भी मामला हो सकता है। ऐसे में दोषी को जीआरपी को सौंपा जाएगा जिसके बाद राज्य का आबकारी विभाग नियमानुसार कार्रवाई करेगा।