Haryana Police: हरियाणा पुलिस ने एक नया नियम लागू किया है जिसके अंतर्गत अब सभी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन या अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने साथ नहीं रख सकेंगे. इस नियम के तहत, केवल इंचार्ज अधिकारी ही अपना मोबाइल फोन रखने के पात्र होंगे. यह नियम उनकी कार्यक्षमता और ध्यान केंद्रित रखने के उद्देश्य से लागू किया गया है.
आदेशों का कारण और महत्व
पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने यह आदेश जारी किया है. इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि ड्यूटी के समय मोबाइल फोन (distraction by mobile phones) का उपयोग पुलिस कर्मचारियों का ध्यान भटकाता है और इससे उनकी कार्यक्षमता पर असर पड़ता है. इस प्रकार के व्याकुलता से बचने के लिए यह नियम आवश्यक बन जाता है.
विशेष अनुमति की प्रक्रिया
किसी भी पुलिस कर्मचारी को अगर ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन रखने की जरूरत पड़ती है, तो उन्हें इसके लिए विशेष अनुमति (special permission required) लेनी होगी. यह अनुमति केवल वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ही दी जा सकती है और इसे आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा.
परिजनों से संपर्क कैसे करें
जब किसी पुलिसकर्मी को अपने परिजनों से संपर्क करने की आवश्यकता होती है, तो वे अपने प्रभारी की अनुमति से उनके मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं. इससे यह सुनिश्चित होता है कि वे अपने परिवार से जरूरत पड़ने पर संपर्क में रह सकें.
ड्यूटी के दौरान साझा नहीं कर सकते लोकेशन
ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों को अपनी लोकेशन या किसी अन्य संवेदनशील जानकारी को इंटरनेट मीडिया पर साझा करने की मनाही है. यह उपाय उनकी और उनके कार्य की गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है.
निगरानी और अनुपालन
यूनिट के प्रभारी इस बात की निगरानी करेंगे कि कोई भी पुलिस कर्मचारी ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन या इंटरनेट मीडिया का उपयोग नहीं कर रहा है. इस तरह की सतर्कता से पुलिस विभाग की छवि और कार्यक्षमता दोनों में सुधार होता है.