हरियाणा सरकार ने राज्य के अंत्योदय परिवारों के लिए एक नई परिवहन योजना शुरू की है, जिसका नाम है हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना। इस योजना के तहत लाभार्थियों को ‘Happy Card’ दिया जाएगा, जिसके जरिए वे हर साल 1000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा हरियाणा रोडवेज बसों में कर सकेंगे।
हैप्पी कार्ड से हर साल 1000 KM फ्री ट्रैवल
यह योजना खासतौर पर BPL और अंत्योदय श्रेणी में आने वाले परिवारों के लिए लाई गई है। Happy Card धारक हर साल 1000 किलोमीटर तक की फ्री यात्रा कर सकते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी। योजना के माध्यम से एक टिकट आधारित प्रणाली भी शुरू की जाएगी ताकि यात्रा में पारदर्शिता बनी रहे।
सरकार करेगी 600 करोड़ रुपये का खर्च
इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए हरियाणा सरकार लगभग ₹600 करोड़ खर्च करने जा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि परिवहन सेवा को अधिक सुलभ और सस्ती बनाया जाए, खासकर गरीब वर्ग के लिए।
हैप्पी कार्ड आवेदन प्रक्रिया शुरू
सरकार ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यदि आप हरियाणा के निवासी हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो ebooking.hrtransport.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
Happy Card के लिए पात्रता क्या है?
हैप्पी कार्ड योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को कुछ पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे:
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
- परिवार को अंत्योदय (BPL) श्रेणी में सूचीबद्ध होना चाहिए।
Happy Card के लिए जरूरी दस्तावेज
योजना के लिए आवेदन करते समय निम्न दस्तावेजों की जरूरत होगी:
- परिवार पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- बीपीएल कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
हैप्पी कार्ड के फायदे और विशेषताएं
- हर लाभार्थी को व्यक्तिगत Happy Card दिया जाएगा।
- प्रत्येक कार्ड पर 1000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी।
- कार्ड की कीमत ₹109 है, लेकिन लाभार्थी को सिर्फ ₹50 चुकाने होंगे, बाकी ₹79 का खर्च सरकार उठाएगी।
- राज्य के लगभग 22.89 लाख परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे।
SMS से मिलेगा आवेदन का संकेत
सरकार योग्य लाभार्थियों को SMS के माध्यम से सूचना भेज रही है। यदि आपको SMS प्राप्त हुआ है, तो आप नीचे दी गई प्रक्रिया से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले ebooking.hrtransport.gov.in पर जाएं।
- होम पेज पर ‘Apply Happy Card’ विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना परिवार पहचान पत्र नंबर डालें।
- कैप्चा कोड दर्ज करके Send OTP to Verify पर क्लिक करें।
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया OTP दर्ज करें और वेरीफाई करें।
- आपकी परिवार जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी।
- उस सदस्य को चुनें जिसके लिए कार्ड बनवाना है, और ‘Click to Apply’ बॉक्स को टिक करें।
- आधार नंबर और मोबाइल नंबर भरें, फिर OTP वेरीफाई करें।
- अंत में ‘Apply’ बटन पर क्लिक करें।
15 दिन में मिल जाएगा कार्ड
आवेदन के 15 दिनों के भीतर, लाभार्थी अपने नजदीकी रोडवेज कार्यालय से Happy Card प्राप्त कर सकते हैं।
योजना का उद्देश्य
सरकार का मकसद है कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को भी यात्रा की सुविधा आसानी से मिल सके। इससे उन्हें रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में मदद मिलेगी।