Haryana Employe News: हरियाणा सरकार ने 50 वर्ष से ऊपर के उन सरकारी कर्मचारियों के लिए जबरन सेवानिवृत्ति का निर्णय लिया है जिनका कार्य प्रदर्शन ढीला-ढाला पाया गया है. इस पहल के तहत विभिन्न विभागों और बोर्डों में समीक्षा कमेटियां गठित की गई हैं जो कर्मचारियों के कामकाज का आकलन करेंगी.
जांच प्रक्रिया और अपीलेट कमेटी
अनिवार्य सेवानिवृत्ति की समीक्षा के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया तय की गई है. इसमें शामिल है एक अपीलेट कमेटी का गठन जहां कर्मचारी अपनी बात रख सकेंगे और अपने खिलाफ किए गए फैसले को चुनौती दे सकेंगे.
लिटिगेशन पॉलिसी की तैयारी
मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित, एक नई लिटिगेशन पॉलिसी तैयार की जा रही है जिससे सरकारी कर्मचारियों से जुड़े विवादों में कमी लाई जा सके. इस पॉलिसी से संगठित और व्यवस्थित निपटान की उम्मीद है.
सेवानिवृत्ति की शर्तें
सरकार ने स्पष्ट किया है कि पिछले दस साल के सेवाकाल में एसीआर में कम से कम सात बार ‘अच्छा’ या ‘बहुत अच्छा’ काम वाले कर्मचारियों को ही कार्य को संतोषजनक माना जाएगा. इससे कम पर रिटायरमेंट का लेटर दिया जा सकता है.
ग्रुप ए और बी के अफसरों की जांच
ग्रुप ए और बी के 50 वर्ष से अधिक उम्र के अफसरों के कामकाज की समीक्षा विभागाध्यक्ष द्वारा की जाएगी. इस समीक्षा में अगर उनकी प्रदर्शन रिपोर्ट में कमियाँ पाई जाती हैं, तो उन्हें सेवानिवृत्ति का सामना करना पड़ सकता है.