Birth Certificate: हरियाणा सरकार ने एक घोषणा की है जिसमें 15 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र में नाम दर्ज कराने का अंतिम अवसर दिया गया है. इस निर्णय से उन अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्होंने किसी कारणवश अब तक अपने बच्चों का नाम जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं कराया था.
नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया
सरकार ने नाम दर्ज कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी है. यह प्रक्रिया नगर निगम के कार्यालयों (municipal corporation offices) में संपन्न होगी, जहाँ अभिभावकों को उचित दस्तावेज़ पेश करने होंगे. यह दस्तावेज़ में बच्चे की जन्म तिथि और माता-पिता की जानकारी शामिल होनी चाहिए.
गुरुग्राम के चीफ मेडिकल ऑफिसर का बयान
डॉ. आशीष सिंगला गुरुग्राम के चीफ मेडिकल ऑफिसर, ने कहा कि जन्म प्रमाण पत्र में नाम न दर्ज होना एक बड़ी चुनौती है. उन्होंने बताया कि कई अभिभावक जन्म के काफी समय बाद तक इस कार्य को टालते रहे हैं. इसके चलते बच्चों को भविष्य में विद्यालय दाखिला (school admissions) और अन्य सरकारी सेवाओं में कठिनाई हो सकती है.
सामाजिक असर
जन्म प्रमाण पत्र एक व्यक्ति के जीवन में एक आवश्यक दस्तावेज़ होता है, जिसका उपयोग अनेक सरकारी और निजी कार्यों में किया जाता है. इसके बिना, बच्चों को स्कूल में दाखिला लेने, पासपोर्ट बनवाने (passport issuance) या अन्य किसी भी विधिक पहचान संबंधी कार्य में बड़ी समस्या हो सकती है.
समय सीमा
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि 31 दिसंबर 2024 के बाद कोई भी नाम दर्ज कराने का मौका नहीं दिया जाएगा. इसलिए, यह अभिभावकों के लिए अनिवार्य है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और जल्द से जल्द अपने बच्चों का नाम दर्ज करवाएं ताकि भविष्य में किसी तरह की वैधानिक समस्या (legal issues) से बच सकें.