Haryana News: हरियाणा सरकार ने एक नया विधेयक पेश किया है जिसका उद्देश्य कृषि भूमि को पट्टे पर देने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है. इस विधेयक के माध्यम से कृषि भूमि पट्टा प्रणाली को सही किया जाएगा जिससे भूमि मालिकों और किसानों दोनों के अधिकारों की रक्षा होगी. विधेयक का मुख्य उद्देश्य भूमि मालिकों और किसानों के बीच सुरक्षित और पारदर्शी अनुबंध सुनिश्चित करना है.
किसानों को मिलने वाले लाभ
इस विधेयक के पारित होने के बाद किसान जो कृषि भूमि पर पट्टे (Agricultural land lease) के तहत खेती करते हैं उन्हें कई लाभ मिलेंगे. विशेषकर, वे फसलों पर ऋण प्राप्त करने की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे. इसके अलावा, अगर अनुबंधित भूमि पर उगाई गई फसल को प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता है, तो संबंधित मुआवजा सीधे पट्टेदार को दिया जाएगा. यह व्यवस्था किसानों को अधिक सुरक्षा और स्थायित्व मिलता है.
पट्टा प्रणाली की पारदर्शिता और सुरक्षा
गिरदावरी प्रणाली में पट्टे पर लिए गए किसानों को भूमि मालिक के रूप में नहीं बल्कि पट्टेदार के रूप में दर्ज किया जाएगा. यह व्यवस्था भविष्य में किसी भी विवाद की संभावना को कम करती है और पट्टाधारकों को उनके अधिकारों की स्पष्टता मिलती है.