Haryana Group D: हरियाणा सरकार ने हाल ही में ग्रुप-डी के नव चयनित कर्मचारियों को विभिन्न विभागों में ज्वाइन करने के आदेश जारी किए हैं. मुख्य सचिव विवेक जोशी की ओर से जारी इस निर्देश में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों और जिला उपायुक्तों को संबोधित किया गया है.
अस्थायी कर्मचारियों की सेवा समाप्ति
सरकार ने निर्णय लिया है कि पांच साल से कम सेवा वाले अस्थायी कर्मचारियों (temporary employees with less than five years of service) को उनके पदों से हटा दिया जाएगा. इस कदम का उद्देश्य नव चयनित स्थायी कर्मचारियों के लिए जगह बनाना है.
नियुक्ति प्रक्रिया की जानकारी
नियुक्ति के लिए हरियाणा के निदेशक मानव संसाधन विभाग द्वारा विभागवार और जिलावार सूची (department-wise and district-wise lists) ईमेल के माध्यम से भेजी गई है. इस सूची के अनुसार, नवनियुक्त कर्मचारियों को उनके निर्धारित पदों और जिलों में कार्यभार संभालने की अनुमति दी जाएगी.
सेवा सुरक्षा के उपाय
हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024 के तहत, उन कर्मचारियों को सेवा की सुरक्षा (service security under the Haryana Contractual Employee Act) का लाभ दिया जाएगा जिन्होंने पहले ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर अनुबंध पर कार्य किया है.
नियुक्ति और निगरानी के लिए डिजिटल उपाय
ग्रुप-डी कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी सेवाओं की निगरानी के लिए एक डिजिटल पोर्टल (digital portal for monitoring) का निर्माण किया गया है. इस पोर्टल पर विभाग स्तर पर नोडल अधिकारियों को नियुक्त करने के आदेश दिए गए हैं ताकि वे नवनियुक्त कर्मचारियों की ज्वाइनिंग रिपोर्ट रोजाना अपलोड कर सकें.