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Free Toll Tax: टोल प्लाज़ा पर बिना Toll Tax दिए भी गुज़ार सकते है अपनी गाड़ी, बस इन बातों को रखे हमेशा ध्यान

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल प्लाजा पर भीड़ और समस्याओं को कम करने में मदद के लिए FASTag सिस्टम बनाया है। राजमार्गों का उपयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को फास्टैग स्टिकर खरीदना आवश्यक है, जो उनके वाहन के सामने की विंडशील्ड पर लगाया जाता है।
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no toll tax rules for toll plaza

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल प्लाजा पर भीड़ और समस्याओं को कम करने में मदद के लिए FASTag सिस्टम बनाया है। राजमार्गों का उपयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को फास्टैग स्टिकर खरीदना आवश्यक है, जो उनके वाहन के सामने की विंडशील्ड पर लगाया जाता है। स्टिकर को टोल प्लाजा पर एक रीडर द्वारा स्कैन किया जाता है, जिससे वाहन बिना रुके गुजर जाता है। इस प्रणाली से सरकार को काफी राजस्व प्राप्त हुआ है।

लोगों में दिखी नाराज़गी

सरकार ने लोगों को अपने वाहनों पर FASTag लगाने के आदेश दिए और सुविधाएं प्रदान कीं। FASTag एक ऐसा टूल है जो सरकार को वाहनों को ट्रैक करने और टोल एकत्र करने की अनुमति देता है। सरकार के इस डिसीजन से बहुत लोग नाराज़ हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन पर दो बार टैक्स लगाया जा रहा है, एक बार रोड टैक्स के रूप में और फिर टोल टैक्स के रूप में सड़कों का उपयोग करने के लिए।

आधा घंटा इंतजार करने की समस्या नही हुई ख़त्म 

अभी तक स्थिति ठीक थी, लेकिन टोल प्लाजा पर आधा घंटा इंतजार करने की समस्या जस की तस बनी रही। यहां सरकार के दावों को खारिज किया जाता है और सुविधा के नाम पर सरकार का शोषण किया जा रहा है. यह अलग बात है कि टोल प्लाजा पर हो रही दिक्कतों से सरकार बेखबर नहीं है। सरकार की तरफ से टोल प्लाजा संचालकों को साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। इसके लिए टोल प्लाजा के अधिकारियों से लेकर ठेकेदारों को निर्देश दिया गया है कि हर वाहन टोल प्लाजा से बिना किसी परेशानी के गुजरे।

10 सेंकड से ज़्यादा ना रुकना पड़े

टोल प्लाजा पर चीजों को सुचारू रूप से चलाने में मदद के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कुछ नियम बनाए हैं। उदाहरण के लिए, उन्होंने आदेश दिया है कि राजमार्ग पर यात्रा करते समय वाहनों को किसी भी टोल प्लाजा पर 10 सेकेंड से ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। यह नियम व्यस्त समय के दौरान भी लागू होता है।

100 मीटर से लम्बी ना हो लाइन

सरकार ने आदेश दिया है कि किसी भी टोल प्लाजा पर 100 मीटर से ज्यादा की लाइन नहीं बनानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस लाइन के सभी वाहनों को बिना रुके टोल से गुजरने दिया जाएगा। टोल प्लाजा पर टोल से 100 मीटर की दूरी को चिह्नित करने के लिए पीली लाइन खींची जाएगी। लाइन बनने पर टोल प्लाजा संचालक को लाइन खत्म करने की कार्रवाई करनी चाहिए। फरवरी 2021 से FASTag का उपयोग कर टोल पर 100 प्रतिशत कैशलेस लेनदेन लागू किया गया है।

बिना टोल दिए गुजरेंगे वाहन

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आदेश जारी किया है कि सभी टोल प्लाजा यह सुनिश्चित करें कि कोई भी वाहन 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं रुके। कुछ लोगों का कहना है कि अगर इस नियम का पालन नहीं किया गया तो वाहन चालक बिना टोल चुकाए ही गाड़ी चला सकता है। हालांकि, कोरोना महामारी के दौरान इस नियम में कुछ छूट मिल सकती है, लेकिन अब जब कोरोना खत्म हो गया है, तो सामान्य नियम फिर से लागू हो जाते हैं।