Free Admission In Private School : उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्राइवेट स्कूलों में 25% आरक्षित सीटों पर फ्री एडमिशन की प्रक्रिया आज, 2 फरवरी 2026 से आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने इस बार प्रवेश प्रक्रिया को चार चरणों में विभाजित किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके।
क्या है आरटीई (RTE) योजना और इसका उद्देश्य?
Right to Education (RTE) कानून के अनुसार, निजी स्कूलों को अपनी कुल सीटों में से 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित तबकों के बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होती हैं। इन बच्चों की शिक्षा का सारा खर्च राज्य सरकार उठाती है। यह योजना ऐसे परिवारों के लिए है जो निजी स्कूल की फीस नहीं दे सकते लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं।
पहले चरण की प्रमुख तिथियां
अगर आप अपने बच्चे का नाम पहले चरण में शामिल कराना चाहते हैं, तो इन तिथियों को ध्यान से नोट करें:
- ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत: 2 फरवरी 2026
- आवेदन की अंतिम तिथि: 25 फरवरी 2026
- दस्तावेज सत्यापन: 26 फरवरी से 1 मार्च 2026
- लॉटरी का आयोजन: 3 मार्च 2026
- स्कूल में प्रवेश की अंतिम तिथि: 8 मार्च 2026
कौन कर सकता है आवेदन? पात्रता की शर्तें
- बच्चे की आयु 3 से 7 वर्ष के बीच होनी चाहिए (नर्सरी से कक्षा 1 तक)
- परिवार EWS श्रेणी का होना चाहिए या सामाजिक रूप से वंचित वर्ग से संबंध होना चाहिए
- आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज जरूरी होंगे: जरूरी डॉक्यूमेंट्स की सूची:
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र (सरकारी निर्धारित सीमा में)
- निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, आधार या वोटर ID)
- बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो
- जाति प्रमाण पत्र (अगर लागू हो)
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन? (स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया)
- सबसे पहले rte25.upsdc.gov.in वेबसाइट पर जाएं
- “Online Application/Student Registration” लिंक पर क्लिक करें
- बच्चे की जानकारी जैसे नाम, आयु, पता आदि भरें
- पसंदीदा स्कूलों का चयन करें (स्थान के आधार पर प्राथमिकता दें)
- सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें
- फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें
जनसुविधा केंद्रों से भी कर सकते हैं आवेदन
अगर आपके पास इंटरनेट सुविधा नहीं है, तो आप अपने निकटतम CSC (जन सेवा केंद्र) से भी फॉर्म भरवा सकते हैं।
शिक्षा विभाग की तैयारी और दिशा-निर्देश
उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों (DIOS) और बीएसए (BSA) को निर्देश दिए हैं कि वे आवेदन प्रक्रिया की समीक्षा नियमित रूप से करें, और दस्तावेजों का सत्यापन समय से पूरा करें। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष प्रचार अभियान भी चलाए जा रहे हैं।
क्या है लॉटरी प्रक्रिया?
सभी सही और पूर्ण आवेदन करने वाले बच्चों के नामों की एक लॉटरी निकाली जाती है, जिसके आधार पर उन्हें सीट आवंटित की जाती है। यह प्रक्रिया पारदर्शी और कंप्यूटराइज्ड होती है ताकि किसी भी प्रकार की पक्षपात की संभावना न रहे।
महत्वपूर्ण बातें जो अभिभावकों को ध्यान रखनी चाहिए
- आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे
- एक बार आवेदन के बाद उसमें संशोधन संभव नहीं होगा
- आवेदन के समय दी गई जानकारी और दस्तावेजों की सत्यता जरूरी है, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है
- समय पर सभी चरणों की तारीखें फॉलो करें, नहीं तो सीट का अवसर छूट सकता है.














