इन कारों को लेकर दिल्ली NCR में एंट्री करने की मत कर देना गलती, देखते ही कट जाएगा मोटा चालान

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ा है, जो लोगों की सांस को खतरा बना रहा है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के लगातार बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का चौथा चरण लागू हो चुका है, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतिबंधों को लगाया गया है। सभी प्रकार के निर्माण कार्यों से लेकर कई प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
यदि आप भी दिल्ली एनसीआर में निजी कार से जाने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए क्योंकि गंभीर प्रदूषण के कारण ट्रैफिक पलिस लगातार चालान काट रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि 12 नवंबर, सोमवार को बिना वैध PUC वाले वाहनों के 710 चालान दर्ज किए गए हैं।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल या डीजल के अलावा गैर आवश्यक सामान वाले ट्रकों पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही, BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल आधारित वाहनों को चलाना भी वर्जित है। जरुरी सामान ले जाने वाले वाहनों को छोड़कर सब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है।
वहीं दिल्ली एनसीआर में जारी जांच में वैध PUC सर्टिफिकेट न होने पर 100 वाहनों को पकड़ा गया है और दस हजार से अधिक वाहनों के चालान काटे गए हैं। यदि आप भी दिल्ली-एनसीआर में जाने की योजना बना रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है; अगर नहीं, तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।