Pan Card 10 से 15 साल पुराना हो जाए तो बदलवाना पड़ता है? जाने क्या कहता है नियम

पैन कार्ड देश में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में जाना जाता है। साथ ही, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है,यह बिना पैन कार्ड के दाखिल नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा बड़े वित्तीय लेनदेन के लिए भी पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है. ऐसे में अगर आपका पैन कार्ड पुराना हो गया तो अहम बात का ध्यान रखना चाहिए।
पैन कार्ड
वास्तव में, लोगों ने वर्षों से पैन कार्ड रखे हैं। यदि पैन कार्ड को 10, 20 या 30 साल हो गए हैं, तो पैन कार्ड थोड़ा धुंधला हो सकता है और उस पर हस्ताक्षर भी धुंधले हो सकते हैं, जो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते। ऐसे में जब पैन कार्ड की कॉपी भी निकलते हैं तो लोगों को सही प्रिंट नहीं मिल पाता है। ऐसे में लोगों को सवाल उठता है कि क्या कानूनन पुराने पैन कार्ड को नए से बदलना आवश्यक है या नहीं। आप इसके बारे में जानते हैं।
स्थायी खाता विवरण
Tax and Legal Experts ने बताया कि पुराने पैन कार्डों पर नियम क्या कहते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पुराने पैन कार्ड को बदलना आवश्यक नहीं है क्योंकि स्थायी खाता संख्या (PAN) करदाता के जीवन भर वैध रहती है, यहां तक कि PAN रद्द या सरेंडर हो जाए।
पहचान के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है
पुराने पैन कार्ड को बदलने के लिए कोई विशिष्ट आदेश नहीं है। टैक्स के उद्देश्यों के अलावा, पैन कार्ड अक्सर पहचान के प्रमाण के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे में किसी भी असुविधा से बचने के लिए, पैन कार्ड पर लिखी पहचान की जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए।
नई कॉपी के लिए कर सकते हैं अनुरोध
ऐसे में आप एनएसडीएल पैन पोर्टल पर अपने इलेक्ट्रॉनिक पैन (ईपैन) की एक नकल पा सकते हैं। उसी वेबसाइट पर शुल्क देकर नए पैन कार्ड की फिजिकल प्रतिलिपि भी मांगी जा सकती है। साथ ही, टूटे हुए पैन कार्ड जीवन भर के लिए वैध होते हैं, इसलिए उन्हें बदलना अनिवार्य नहीं है। आयकर विभाग के आधिकारिक निर्देशों का पालन करते हुए व्यक्ति चाहें तो डुप्लिकेट पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से आवेदन कर सकते हैं।