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AC कोच में सफर करते वक्त भूलकर भी मत करना ये गलती, रेल्वे के इस नियम को तोड़ा तो जेल में बितानी पड़ सकती है रात

अगर आप अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं तो इस खबर में आपकी रूचि हो सकती है। रेलवे की तरफ से एसी कोच में सफर करने वाले लोगों को आमतौर पर ट्रेन से चादर, तकिया और तौलिया मिल जाता है। हालांकि रेलवे ने हाल ही में देखा कि कुछ लोग सफर के बाद इन चीजों को घर ले जाते हैं।
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अगर आप अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं तो इस खबर में आपकी रूचि हो सकती है। रेलवे की तरफ से एसी कोच में सफर करने वाले लोगों को आमतौर पर ट्रेन से चादर, तकिया और तौलिया मिल जाता है। हालांकि रेलवे ने हाल ही में देखा कि कुछ लोग सफर के बाद इन चीजों को घर ले जाते हैं। इसकी अनुमति नहीं है और इसे अवैध माना जाता है। ये वस्तुएं ट्रेन यात्रा के दौरान आपकी सुविधा के लिए प्रदान की जाती हैं और घर ले जाने के लिए नहीं होती हैं।

चोरी करने पर हो जायगी जेल 
अगर कोई यात्री ट्रेन से चोरी करते पकड़ा जाता है तो उसे जेल या जुर्माना हो सकता है। रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट, 1966 के मुताबिक अगर कोई ट्रेन से कुछ चुराता है तो उसे एक साल तक की जेल या एक हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरी बार ट्रेन से चोरी करते पकड़े जाने पर उन्हें दो साल तक की जेल या दो हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

रिपोर्ट रेलवे से आई है।
ट्रेनों से चोरी एक गंभीर अपराध है जिससे पांच साल तक की जेल की सजा हो सकती है। यह अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 378 और 403 के अंतर्गत आता है। इस मामले की रिपोर्ट अलग-अलग रेलवे जोन को भेजी जा रही है, जिसमें बताया गया है कि सफर खत्म होने के बाद यात्री अपने साथ बेडशीट और टॉवल जैसी चीजें कैसे ले जाते हैं।

यदि आप रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं या छेड़खानी करते हैं, तो आप बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। और आपके साथ रेल्वे क़ानूनों के उल्लंघन के आरोप में उचित कार्रवाई भी हो सकती है जिसमें जेल या जुर्माना हो सकता है.