भारत के नागरिक को 31 मार्च से पहले निपटा ले ये ज़रूरी काम, वरना सरकार की तरफ़ से होगी सख़्त कार्रवाई

भारत के लोगों के लिए सरकार की तरफ़ से कुछ कामों को जल्दी से पूरे करने के निर्देश दिए जा चुके है। क्योंकि अभी मार्च का महीना आधा तो गुजर चुका है और अब कुछ दिन ही बाक़ी है. यदि आप सरकार के बताए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में टालमटोल करते हैं, तो बाद में आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते है। यह सिर्फ एक रिमाइंडर है, धमकी नहीं। आपको 31 मार्च से पहले अपने वित्त से संबंधित पांच कार्यों को पूरा करने की ज़रूरत है। इसलिए ध्यान से पढ़ें और बाद में किसी भी बड़े परिणाम से बचने के लिए अभी काम को जल्दी से पूरा करवा ले।
1. पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करवाना है बेहद ज़रूरी
आपके पैन (व्यक्तिगत पहचान संख्या) को आपके आधार (विशिष्ट पहचान संख्या) से लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च, 2023 है। यदि आप उन्हें तब तक लिंक नहीं करते हैं, तो 1 अप्रैल से आपका पैन बेकार हो जाएगा। आप उन्हें मुफ्त में लिंक कर सकते हैं। 31 मार्च तक, लेकिन उसके बाद आपको 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा।
2. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) का काम कर ले पूरा
जो लोग टैक्स का भुगतान करते हैं उन्हें 31 मार्च तक अपडेटेड आईटीआर (इनकम टैक्स रिटर्न) फाइल करना चाहिए। यह वित्त वर्ष 20 (वित्तीय वर्ष 2020) या आकलन वर्ष 2020-21 (एवाई21) के लिए है। अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो अभी आपके पास समय है और आप इस काम को जल्दी से पूरा करवा सकते है। लेकिन जीरो या निगेटिव रिटर्न वाले लोगों को अपडेटेड आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है।
3. FORM 12BB को कर ले फ़ाइल
फॉर्म 12BB फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। इस फॉर्म का इस्तेमाल वेतनभोगी कर्मचारी अपने निवेश पर टैक्स लाभ या छूट का दावा करने के लिए करते हैं। हाउस रेंट अलाउंस (HRA), लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) और होम लोन पर मिलने वाले ब्याज को फॉर्म में शामिल किया जाना चाहिए। मार्च का आधे से ज़्यादा महीना गुजर चुका है और इस काम को निपटाने के लिए आपके पास कुछ दिन ही बाक़ी है.
4. टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट
31 मार्च, 2023 से पहले किए गए निवेश पर पुराने टैक्स सिस्टम के तहत कटौती का क्लेम किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर आप पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ), इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ईएलएसएस), या नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) जैसे विकल्पों में निवेश करते हैं तो आप सरकार से 1.5 लाख रुपये तक वापस पा सकते हैं। कुल मिलाकर आपके लिए ये बढ़िया है बस समय रहते ही इसका निपटारा कर ले.
5. एडवांस टैक्स का भुगतान
यदि आप पर 10,000 रुपये से अधिक टैक्स बकाया है, तो आपको उन्हें चार किश्तों में अग्रिम भुगतान करना होगा। शेष कर का 15% 15 जून को, अगला 30% 25 सितंबर को, अन्य 30% 15 दिसंबर को, और अंतिम 25% चालू वित्त वर्ष के 15 मार्च को देय है।
अगर किसी को नई नौकरी मिलती है या अधिक पैसा कमाना शुरू होता है, तो उन्हें 31 मार्च तक अग्रिम रूप से अपने करों की गणना और भुगतान करने की आवश्यकता होती है। यदि वे समय पर भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें अपनी बकाया राशि पर हर महीने 1% ब्याज का भुगतान करना होगा।