home page

SEBI के नए ऐलान ने इंवेस्टर्स की उड़ाई रातों की नींद , जल्दी से पूरा कर ले ये काम वरना नही कर पाएँगे कोई लेनदेन

सरकार ने कहा है कि सभी को 31 मार्च, 2023 तक अपने पैन (एक विशिष्ट व्यक्तिगत पहचान संख्या) को अपने आधार (भारत सरकार द्वारा जारी एक अद्वितीय 12 अंकों की संख्या) से लिंक करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा और आप निवेश जारी नहीं रख पाएंगे।
 | 
SEBI new update for investors

सरकार ने कहा है कि सभी को 31 मार्च, 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड  (भारत सरकार द्वारा जारी एक अद्वितीय 12 अंकों की संख्या) से लिंक करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा और आप इन्वेस्ट करना जारी नहीं रख पाएंगे।

कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) 

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सभी निवेशकों को 31 मार्च, 2023 से पहले अपने पैन (स्थायी खाता संख्या) को अपने आधार (विशिष्ट पहचान संख्या) से लिंक करने की सलाह दी है। ऐसा इसलिए है ताकि निवेशक बिना किसी रुकावट के निवेश करना जारी रख सकें। सेबी ने निवेशकों से कहा है कि अगर वे अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो उनका KYC पूरा नहीं माना जाएगा और वे अन्य लेनदेन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए समय रहते अपने इस काम को जल्दी से निपटा ले।

क्या है Pan Aadhaar Link की लास्ट डेट

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन (सीबीडीटी) की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आपको 31 मार्च 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक कराना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड अमान्य माना जाएगा। इसका मतलब है कि आपका पैन कार्ड, जो एक पहचान संख्या के रूप में उपयोग किया जाता है, अब केवाईसी प्रयोजनों के लिए मान्य नहीं होगा। पूंजी बाजार में सभी प्रकार के लेनदेन के लिए केवाईसी आवश्यक है। ऐसे में अगर आपका पैन कार्ड अमान्य है तो आपका केवाईसी भी अधूरा माना जाएगा।

Pan Aadhaar को Link करने का आसान तरीका

  1. शुरू करने के लिए, भारत में आयकर की आधिकारिक वेबसाइट: eportal.incometax.gov.in या incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
  2. यदि आपने पहले कभी इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा।
  3. आपके पंजीकरण के बाद, आपका पैन नंबर और आधार नंबर आपकी यूजर आईडी के रूप में सेट हो जाएगा।
  4. अब आपको अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्म तिथि का उपयोग करके पोर्टल में लॉग इन करना होगा।
  5. इस प्रक्रिया को समाप्त करने के बाद, आपको अपनी स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई देगा जो आपको अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से जोड़ने के लिए कहेगा।
  6. यदि आपको यह सूचना प्राप्त नहीं हुई है, तो आप इसे instant लिंक अनुभाग में प्राप्त कर सकते हैं।
  7. क्विक लिंक सेक्शन में आपको लिंकिंग योर आधार का विकल्प चुनना होगा।
  8. इस चरण को पूरा करने के बाद, आपको अपना पैन नंबर और आधार का प्रकार चुनना होगा। फिर जारी रखने के लिए बॉक्स को चेक करें।
  9. अगले चरण में, आपको स्क्रीन पर दिखाए गए कोड को दर्ज करना होगा।
  10. अपना आधार और पैन डिटेल डालने के बाद, आपको एक कॉन्फ़र्मेशन सूचना मिलेगी कि आपका आधार आपके पैन से लिंक हो गया है।