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Aadhar और Pan Card लिंक ना करवाने वालो के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई, जाने लिंक करने का आसान तरीका

अगर आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) है तो आपको इसे 31 मार्च 2024 तक अपने आधार कार्ड से लिंक कर लेना चाहिए।
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अगर आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) है तो आपको इसे 31 मार्च 2023 तक अपने आधार कार्ड से लिंक कर लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो सकता है। इसके अलावा, आपको अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए 1000 रुपये का भुगतान करना होगा।

आयकर विभाग ने घोषणा की है कि वह आपके आधार नंबर को आपके पैन कार्ड से लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च, 2023 है तो उससे पहले करवा ले। यदि आप अंतिम तिथि तक अपने आधार नंबर को अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका मौजूदा पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और उसके बाद आपको बैंकिंग लेनदेन जैसे कई काम करने में कठिनाई हो सकती है।

इन पैन कार्ड धारकों को देना होगा 10,000 रुपये 

अगर कोई ऐसे कार्ड का उपयोग करने की कोशिश करता है जो अब मान्य नहीं है, तो आईआरएस उस व्यक्ति से 10,000 रुपए का जुर्माना लगा सकता है।

इन कामों को करने में आएगी दिक्कत 

1. आपका पैन नंबर या आधार नंबर लिंक नहीं है, तो आपको कुछ लेन-देन करने में परेशानी हो सकती है।

2. आप बिना पैन के एक बार में बैंक से 5000 रुपये से अधिक नहीं निकाल सकते हैं।

3. आप नया डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं प्राप्त कर सकते हैं।

4. बैंक अकाउंट खोलने में भी दिक्कतें आएंगी.

5. बिना पैन डीडीएस या टीसीएस कटौती के मामले में आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा.

ऑनलाइन ऐसे करा सकते हैं लिंक  

अपने पैन को अपने आधार से लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर बॉक्स में अपना नाम, पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें। यदि आपके आधार कार्ड पर केवल जन्म का वर्ष सूचीबद्ध है, तो आप इसे इंगित करने के लिए बॉक्स पर टिक कर सकते हैं। इसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करें और लिंक आधार बटन पर क्लिक करें। आपका पैन आपके आधार से लिंक हो जाएगा।