Alcohal Limit: जाने भारत में घर पर कितनी रख सकते है शराब, इस लिमिट से ज्यादा शराब मिलने पर होगी कानूनी कार्रवाई

उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी विभाग ने शराब के नियमों को बदल दिया है। इस नियम को जानना बेहद महत्वपूर्ण है अगर आप भी शराब पीते हैं या घर में शराब रखते हैं। घर में शराब की कितनी मात्रा रखनी चाहिए? सरकार इसकी मात्रा निर्धारित करती है। ज्यादा मात्रा में शराब घर में रखने पर आपको जेल भी हो सकती है। यदि आप मात्रा से अधिक शराब घर पर रखना चाहते हैं तो आपको जिला कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी।
क्या नियम है?
अब से उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग की नियमों के अनुसार घर पर सिर्फ 750 मिलीलीटर की चार बोतल रख सकते हैं। 2 भारतीय ब्रांड की शराब, 4 बोतल में से 2 विदेशी ब्रांड की शराब रख सकते हैं। यदि इससे अधिक शराब घर पर रखनी है तो बार लाइसेंस की आवश्यकता होगी।
लाइसेंस लेने के बाद आपको कितनी शराब रखने की अनुमति है?
दरअसल, बार लाइसेंस लेने वालों की मात्रा भी निर्धारित है।इस नियम के तहत घर पर कम से कम 72 बोतल शराब हो सकती है। यह भी 15 कैटिगरी में शामिल हो सकता है। इस नियम का उद्देश्य घर पर निजी बार चलाने वालों को कानूनी दर्जा देना है।
कैसे लाइसेंस प्राप्त करें
आप आबकारी विभाग में घर बार लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जिला कलेक्टर की अनुमति चाहिए। आवेदन के साथ 51 हजार रुपये की सिक्यॉरिटी डिपॉजिट जमा करनी होगी। सालाना 12 हजार रुपये खर्च करना होगा। आप घर पर होम बार लाइसेंस के तहत छह विदेशी और चार भारतीय ब्रांड की व्हिस्की, दो रम बोतल, दो आयातित और एक भारतीय ब्रांड की शराब रख सकते हैं।
वोडका की दो आयातित बोतल और एक भारतीय ब्रांड की बोतल वाइन की एक-एक आयातित बोतल और बीयर की बारह आयातित और छह भारतीय ब्रांड की कैन रखने की अनुमति है। नोएडा आबकारी के अनुसार स्थानीय निवासी ही होम बार लाइसेंस की मांग कर सकते हैं। इसके लिए आपको पांच वर्ष की ITR देनी होगी। एक व्यक्ति एक बार में एक लाइसेंस मांग सकता है।