home page

Pan-Aadhar Link: आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक न करवाने पर 11.5 करोड़ पैनकार्ड हुए बंद, ये लोग बैंक से भी नही निकलवा पाएंगे पैसे

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी ) ने जानकारी दी है कि निर्धारित की गई समय सीमा से पहले आधार कार्ड से लिंक नहीं होने वाले 11.5 करोड़ पैन कार्ड डीएक्टिवेट कर दिए गए हैं.
 | 
आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक न करवाने पर 11.5 करोड़ पैनकार्ड हुए बंद

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी ) ने जानकारी दी है कि निर्धारित की गई समय सीमा से पहले आधार कार्ड से लिंक नहीं होने वाले 11.5 करोड़ पैन कार्ड डीएक्टिवेट कर दिए गए हैं. बता दें कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 थी.

मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने आरटीआई दायर की थी जिसके जवाब में बताया गया है कि भारत में 70.24 करोड़ पैन कार्ड धारक है. इनमें से 57.25 करोड़ धारकों ने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा लिया है. बाकी के 12 करोड़ पैन कार्ड आधार कार्ड से जुड़े हुए नहीं है तथा इनमें से करीब 11.5 करोड़ कार्ड डीएक्टिवेट कर दिए गए हैं. नये पैन कार्ड बनवाने वाले आवेदकों को आधार तथा पैन अलग से लिंक करने की आवश्यकता नहीं है. आवेदन चरण के दौरान स्वचालित रूप से ही आधार-पैन लिंकिंग की जाती है. जिन पैन कार्ड धारकों को 1 जुलाई,2017 से पहले पैन आवंटित किया गया था उन्हें पैन तथा आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य है. आयकर अधिनियम की धारा 139AA की उप धारा(2) में इस बात को स्पष्ट किया गया है.

आरटीआई जवाब में यह भी कहा गया है कि एक अधिसूचित तिथि पर या उससे पहले पैन तथा आधार को लिंक करना आवश्यक है अन्यथा पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. इसके अतिरिक्त धारा 234H के अनुसार यह प्रावधान भी है कि अधिसूचित तिथि पर या उससे पहले पैन तथा आधार को लिंक नहीं करने वालों को शुल्क का भुगतान करना होगा. निष्क्रिय कार्ड को फिर से एक्टिवेट कराने के लिए सीबीडीटी के द्वारा 1,000 रुपए का जुर्माना तय किया गया है.

गौड़ ने यह सवाल भी उठाया है कि जब नया पैन कार्ड बनवाने की लागत वस्तु एवं सेवा कर को हटाकर 91 रुपए है तो दोबारा पैन कार्ड एक्टिवेट कराने पर सरकार द्वारा 10 गुना जुर्माना कैसे लगाया जा सकता है? इसके अतिरिक्त उन्होंने यह सवाल भी किया कि निष्क्रिय पैन कार्ड वाले व्यक्ति आयकर कैसे दाखिल कर पाएंगे?

गौड़ ने कहा है कि पैन को आधार से लिंक करने के लिए समय सीमा को कम से कम 1 साल बढ़ाना चाहिए.

बता दें कि सीबीडीटी ने 30 मार्च, 2022 को एक परिपत्र जारी किया था जिसमें पैन कार्ड तथा आधार कार्ड को लिंक ना करने के परिणाम बताए गए थे और इन्हें जोड़ने की समयसीमा को भी जून 2023 तक बढ़ा दिया गया था.