UP News: राज्य सरकार ने सड़क किनारे भूमि की घटती उपलब्धता को देखते हुए पेट्रोल पंप खोलने के लिए जरूरी भूखंड के आकार में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. अब 400 वर्गमीटर (Land Area) के भूखंड पर पेट्रोल पंप स्थापित करने की अनुमति होगी. जिसमें वाहनों के आवागमन के लिए पहले अनिवार्य नौ मीटर चौड़ाई की बजाय अब कम चौड़ाई की राहत दी गई है.
संशोधित उपविधि की मुख्य बातें
भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 में किए गए संशोधन के तहत नए पेट्रोल पंपों के लिए ज़रूरी भूखंड का आकार अब 20 मीटर गुणा 20 मीटर (Plot Size) हो सकता है. जबकि पहले इसके लिए कम से कम 500 वर्ग मीटर की जगह चाहिए थी. यह बदलाव छोटे शहरों और कस्बों में नए पेट्रोल पंप स्थापित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है.
प्रवेश और निकास के लिए नई शर्तें
पेट्रोल पंप के लिए प्रवेश और निकास मार्ग की चौड़ाई अब 7.5 मीटर (Entrance Width) होनी चाहिए, जो पहले 9 मीटर थी. इसके अलावा बफर स्ट्रिप की लंबाई को भी 12 मीटर से घटाकर पांच मीटर किया गया है. जिससे पेट्रोल पंपों के निर्माण में अधिक लचीलापन मिलेगा.
मानकों के अनुसार सरकारी आदेश
लोक निर्माण विभाग ने इंडियन रोड कांग्रेस के मानकों के अनुसार ये नए सरकारी आदेश (Government Order) जारी किए हैं. जिससे 400 वर्गमीटर का क्षेत्रफल अब पेट्रोल पंप के लिए पर्याप्त होगा. इस संशोधन से पहले बड़े क्षेत्रफल की आवश्यकता के कारण बहुत से इच्छुक व्यापारी पेट्रोल पंप खोलने से वंचित रह जाते थे.
आलू बीज पर छूट
इसी तरह आलू उत्पादक किसानों के लिए भी खुशखबरी है. राज्य सरकार ने अलग-अलग श्रेणियों की सेलिंग रेट पर 500 रुपये प्रति क्विंटल की छूट (Seed Subsidy) देने का निर्णय लिया है. इससे किसानों को हाई क्वालिटी वाले बीज उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी और उनकी लागत में कमी आएगी.