Traffic Rules: ट्रैफिक नियम यह है कि चप्पल पहनकर बाइक चलाने से ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है. हालांकि यह धारणा वास्तव में मिथक से ज्यादा कुछ नहीं है. मोटर वाहन अधिनियम में चप्पल पहनकर वाहन चलाने को लेकर कोई सख्त प्रावधान नहीं हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि इसके लिए चालान काटना वैध नहीं है.
सुरक्षा के लिहाज से जूते पहनने की सलाह
भले ही चप्पल पहनकर बाइक चलाना गैरकानूनी न हो, परंतु सड़क पर सुरक्षा (road safety) के लिहाज से यह अनुशंसित नहीं है. चप्पल पहनकर वाहन चलाने से फिसलने या अन्य समस्याओं की संभावना बढ़ जाती है, जिससे दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है. इसलिए विशेषज्ञों का सुझाव है कि बाइक चलाते समय जूते पहनना (wear shoes for biking) अधिक सुरक्षित रहता है.
नितिन गडकरी के कार्यालय से जानकारी का प्रसार
हाल ही में नितिन गडकरी के कार्यालय से एक स्पष्टीकरण आया कि चप्पल पहनकर बाइक चलाने पर चालान काटने का कोई नियम नहीं है. यह जानकारी उनके X अकाउंट पर एक पोस्ट (Gadkari’s official post) के माध्यम से साझा की गई थी जिससे इस मिथक के प्रति लोगों की जागरूकता में वृद्धि हुई.
अन्य अफवाहें और उनकी सच्चाई
इसके अलावा, ऐसी भी अफवाहें हैं कि हाफ शर्ट और लुंगी बनियान में राइड करने पर भी चालान कट सकता है, लेकिन यह भी एक भ्रांति है. मोटर व्हीकल एक्ट में इस प्रकार के कपड़े पहनने पर कोई प्रावधान नहीं है, जिसका मतलब है कि इसे लेकर चालान काटना (no fine for casual clothing) सही नहीं होगा.
जागरूकता और शिकायत की प्रक्रिया
अगर कोई अधिकारी इन मामलों में बिना किसी वैध कारण के चालान काटने की कोशिश करता है, तो व्यक्ति के पास इसकी शिकायत करने का पूरा अधिकार है. जागरूकता (right to complain) बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि लोग मोटर व्हीकल नियमों को अच्छे से समझें और अपने अधिकारों का प्रयोग करें.