Haryana News: खेतों से गुजरने वाली हाइटेंशन तारों का किसानों को मिलेगा मुआवजा, जाने किस आधार पर मिलेगा पैसा

By Vikash Beniwal

Published on:

high-tension-power-lines-passing

Haryana News: हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने किसानों की बड़ी समस्या का समाधान करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. खेतों से गुजरने वाली हाईटेंशन बिजली लाइनों (high-tension power lines) और उन पर बने टावरों के लिए किसानों को मुआवजा दिया जाएगा. इस नई मुआवजा नीति की घोषणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में की गई है.

मुआवजा नीति की विशेषताएं

इस नीति के अनुसार जिन खेतों से हाईटेंशन बिजली की लाइनें गुजरती हैं. वहां की जमीन के लिए किसानों को मार्केट रेट का 30% मुआवजा (compensation of 30% of market rate) दिया जाएगा. जहां टावर खड़े होते हैं और जहां खेती संभव नहीं होती. वहां जमीन का मूल्य मार्केट रेट से दोगुना कर दिया जाएगा.

किसानों की पुरानी मांगों का निवारण

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि किसानों की लंबे समय से यह शिकायत (farmers’ complaints) थी कि टावर क्षेत्र में खेती संभव नहीं होती और उन्हें कोई उचित मुआवजा नहीं मिलता. इस नीति से उनकी इस समस्या का समाधान होगा और किसान संतुष्ट होंगे.

मुआवजा राशि की गणना प्रक्रिया

मुआवजा राशि निर्धारित करने के लिए टावर बेस एरिया से 1 मीटर की परिधि तक की जमीन की गणना की जाएगी. इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में एक यूजर कमेटी बनाई गई है. जो अपनी रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपेगी.

किसानों के लिए अपील प्रक्रिया

यदि किसी किसान को मुआवजे से संबंधित कोई समस्या हो तो वह मंडल आयुक्त के पास अपील कर सकता है. इससे किसानों को उनके अधिकारों के लिए लड़ने का एक मंच मिलेगा और उनकी समस्याओं का समाधान हो सकेगा.

Vikash Beniwal

मेरा नाम विकास बैनीवाल है और मैं हरियाणा के सिरसा जिले का रहने वाला हूँ. मैं पिछले 4 सालों से डिजिटल मीडिया पर राइटर के तौर पर काम कर रहा हूं. मुझे लोकल खबरें और ट्रेंडिंग खबरों को लिखने का अच्छा अनुभव है. अपने अनुभव और ज्ञान के चलते मैं सभी बीट पर लेखन कार्य कर सकता हूँ.