Consumer Complaint: कई बार जब हम खरीदारी के लिए दुकानों पर जाते हैं तो वहां लिखा पाते हैं कि ‘बिका हुआ माल वापस नहीं होगा’. इसे देखकर बहुत से उपभोक्ता (consumers) मान लेते हैं कि वे खरीदे गए सामान को वापस नहीं कर सकते, जो कि एक भ्रांति है.
कानूनी प्रावधान और उपभोक्ता संरक्षण
ज्यादातर उपभोक्ता यह नहीं जानते कि ऐसा लिखना कानूनन गलत (legally incorrect) है. उपभोक्ता संरक्षण नियम 1968 के अनुसार दुकानदार यह दावा नहीं कर सकता कि बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा. खासकर तब जब सामान में कोई दोष हो.
शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
अगर दुकानदार ऐसा नोटिस लगाए और सामान वापस लेने से इनकार करे. तो उपभोक्ता उपभोक्ता कल्याण विभाग के टोल फ्री नंबर 1915 (toll-free number 1915) पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा वे ऑनलाइन उपभोक्ता कल्याण (online consumer welfare) की वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
अदालतों के फैसले और उपभोक्ता अधिकार
विभिन्न अदालतों ने भी कई बार इस संबंध में निर्णय दिए हैं. जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जिस रूप में ग्राहक चीजें खरीदता है. उसी रूप में वापस भी कर सकता है, बशर्ते सामान में कोई दोष ना हो.
जुर्माने का प्रावधान
यदि दुकानदार ने ऐसा लिखा होता है और शिकायत के बाद भी दुकानदार इसे नहीं मानता, तो उसे जुर्माना (fine) देना पड़ सकता है. जिससे यह सुनिश्चित हो सकता है कि उपभोक्ता अधिकारों का हनन न हो.