हाल ही में भारतीय टेलीकॉम विभाग ने सिम कार्ड खरीदने के नियमों में नया बदलाव किया है जिससे न केवल व्यावसायिक संगठनों पर बल्कि आम उपभोक्ताओं पर भी प्रभाव पड़ेगा. इस नए नियम के तहत कोई भी प्राइवेट कंपनी एक समय में 100 से अधिक सिम कार्ड नहीं खरीद सकती. यह फैसला ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने और सिम कार्ड के दुरुपयोग को कम करने के लिए लिया गया है.
प्राइवेट कंपनियों पर नियंत्रण (Control on Private Companies)
टेलीकॉम विभाग ने घोषणा की है कि प्राइवेट कंपनियां अब 100 से अधिक सिम कार्ड एक साथ खरीदने के लिए पात्र नहीं होंगी. यह नियम बड़ी संख्या में सिम कार्ड की खरीद को रोकने और उनके दुरुपयोग को सीमित करने के लिए डिजाइन किया गया है. अगर किसी कंपनी को इससे अधिक सिम कार्ड की आवश्यकता हो, तो उन्हें अपने प्रबंध निदेशक के माध्यम से विशेष अनुरोध जमा करना होगा.
नये नियम का प्रभाव (Impact of the New Rule)
यह नया नियम उन कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करेगा जिन्हें बड़ी मात्रा में सिम कार्ड की आवश्यकता होती है. इस नियम का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर क्राइम को रोकना है. सिम कार्ड जारी करने से पहले कंपनियों को उपयोगकर्ता की पूरी जानकारी और ई-वेरिफिकेशन सुनिश्चित करनी होगी. जिससे कि केवल वैध और पात्र व्यक्तियों को ही सिम कार्ड जारी किया जा सके.
पहले के नियम और नये बदलाव (Previous Rules and New Changes)
पहले के नियमों के तहत कंपनियों पर सिम कार्ड खरीदने की कोई सीमा नहीं थी. हालांकि नये नियमों के अनुसार अब हर सिम कार्ड की खरीद के लिए कंपनियों को अधिक सख्ती से जांच-परख करनी होगी और प्रत्येक सिम के लिए अलग से अनुमति लेनी होगी.