जालंधर वासियों के लिए एक जरूरी खबर है खासकर जालंधर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र के उन मतदाताओं के लिए जो दुकानों वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और राज्य में स्थित कारखानों में काम करते हैं। आगामी उपचुनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने 10 जुलाई को इन सभी के लिए सवैतनिक अवकाश की घोषणा की है। इस दिन सभी मतदाता बिना किसी वित्तीय हानि के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
दो अधिसूचनाएं जारी
राज्य के कार्मिक विभाग ने इस निर्णय को लागू करने के लिए दो विभिन्न अधिसूचनाएं जारी की हैं। पहली अधिसूचना के अनुसार पंजाब के राज्यपाल ने 34-जालंधर पश्चिम (एससी) विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के लिए 7 जुलाई 2024 से 13 जुलाई 2024 के बीच किसी भी दिन पड़ने वाले अवकाश के बदले 10 जुलाई को बुधवार के दिन अवकाश घोषित किया है। दूसरी अधिसूचना के अनुसार पंजाब राज्य में स्थित पंजीकृत कारखानों में काम करने वाले मतदाताओं को भी 10 जुलाई 2024 को काम से छूट दी गई है।
मतदान के लिए तैयारियां और महत्व
यह उपाय मतदान प्रक्रिया को आसान बनाने और अधिकतम मतदान प्रतिशत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। मतदाता अब बिना किसी चिंता के मतदान केंद्र तक पहुँच सकेंगे और अपने दैनिक कामकाज के नुकसान की चिंता किए बिना अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे।
जालंधर पश्चिम के मतदाताओं की भूमिका
इस अवकाश की घोषणा से जालंधर पश्चिम के मतदाताओं को यह अवसर मिलेगा कि वे लोकतंत्र की इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में भाग ले सकें। उम्मीद है कि इससे मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी और मतदाता जागरूकता बढ़ेगी। इस तरह के निर्णय न केवल मतदान की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि हर योग्य व्यक्ति मतदान में भाग ले सके।