GRAP-4: दिल्ली और एनसीआर में जहरीली हवा ने हालात बद से बदतर कर दिए हैं। आंखों में जलन, सांसों में घबराहट और सीने में भारीपन अब आम बात हो गई है। रविवार को राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 457 तक पहुंच गया। इसे ‘गंभीर’ श्रेणी में रखा गया है। इसी स्थिति से निपटने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार ने सोमवार सुबह से नई सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं।
GRAP-4 लागू, जानिए मुख्य कदम
चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (GRAP) के चौथे चरण के तहत कई कड़े फैसले लिए गए हैं। ये सभी उपाय दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लागू किए गए हैं।
ट्रकों पर पाबंदी
- केवल इलेक्ट्रिक, सीएनजी और बीएस-VI डीजल वाले ट्रकों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी।
- आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति वाले ट्रकों को छूट दी गई है।
- हल्के वाणिज्यिक वाहन जो दिल्ली के बाहर पंजीकृत हैं, उन पर भी रोक होगी।
निर्माण कार्य पर रोक
- राजमार्ग, सड़क और फ्लाईओवर निर्माण जैसी सभी सार्वजनिक परियोजनाओं पर अस्थायी रोक लगाई गई है।
- निजी निर्माण कार्यों पर भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा।
स्कूल-कॉलेज और ऑफिस के लिए निर्देश
- कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने की सिफारिश की गई है।
- सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% क्षमता के साथ काम करने के आदेश दिए गए हैं।
- बाकी कर्मचारी घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करेंगे।
- राज्य सरकारें कॉलेज बंद करने और सम-विषम वाहन नियम लागू करने का निर्णय ले सकती हैं।
AQI की श्रेणियां और दिल्ली का हाल
एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) को छह श्रेणियों में बांटा गया है:
- 0-50: अच्छा
- 51-100: संतोषजनक
- 101-200: मध्यम
- 201-300: खराब
- 301-400: बेहद खराब
- 401-500: गंभीर
रविवार को दिल्ली का AQI 441 पर था, जो शाम तक बढ़कर 457 हो गया। यह गंभीर स्थिति को दर्शाता है।
क्या कर सकते हैं आम नागरिक?
सरकार के इन निर्देशों के बीच आम नागरिकों को भी सतर्क रहना चाहिए। बाहर निकलने से बचें। अगर निकलना जरूरी हो तो मास्क पहनें। बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है।