हरियाणा में इन कर्मचारियों को भी मिलेगी बुढ़ापा पेंशन, जाने सरकार का क्या है डिसीजन

By Uggersain Sharma

Published on:

हरियाणा सरकार ने उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। जिनकी मासिक पेंशन तीन हजार रुपये से कम है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की घोषणा के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इस फैसले से प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

सामाजिक न्याय विभाग ने जारी की अधिसूचना

मुख्यमंत्री नायब सैनी की घोषणा के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार जिन कर्मचारियों की मासिक पेंशन तीन हजार रुपये से कम है। उन्हें बुढ़ापा पेंशन के तहत लाभ दिया जाएगा। यह कदम उन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। जिन्हें वर्तमान में ईपीएफ के तहत बहुत कम पेंशन मिलती है।

प्रदेश में लाखों कर्मचारी होंगे लाभान्वित

हरियाणा सरकार में करीब सवा लाख कर्मचारी ऐसे हैं। जिन्हें ईपीएफ की पेंशन राशि बुढ़ापा पेंशन से भी काफी कम मिलती है। वर्तमान में प्रदेश में तीन हजार रुपये मासिक बुढ़ापा पेंशन है। जिसे बढ़ाने को लेकर सरकार पहले ही विचार कर रही है। इस कदम से लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।

विभिन्न राजनीतिक दलों की घोषणाएं

हरियाणा में सत्ता में आने पर कांग्रेस ने छह हजार रुपये और इनेलो-बसपा गठबंधन ने 7500 रुपये बुढ़ापा पेंशन देने की घोषणा की थी। इस नई अधिसूचना के बाद सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वे कर्मचारियों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं।

कई विभागों के कर्मचारी होंगे शामिल

हरियाणा में कई विभागों के कर्मचारियों की पेंशन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से मिलने वाली पेंशन से भी कम है। इसमें एचएमटी, एमआईटीसी जैसे विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। इन कर्मचारियों को ईपीएफ से पेंशन की राशि एक हजार से लेकर दो हजार रुपये मासिक मिलती है, जो कि बहुत कम है। इस अधिसूचना के तहत अब इन कर्मचारियों को भी बुढ़ापा पेंशन का लाभ मिलेगा।

पूर्व सीएम मनोहर लाल का बजट ऐलान

पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने अंतिम बजट में इन कर्मचारियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की पेंशन सुविधा के दायरे में लाने का ऐलान किया था। अब इस अधिसूचना के माध्यम से यह ऐलान धरातल पर उतारा जा रहा है। इससे उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो लंबे समय से इस तरह के फैसले की प्रतीक्षा कर रहे थे।

अधिसूचना का असर

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अधिसूचना जारी कर साफ कर दिया है कि जिन रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन या ईपीएफ राशि तीन हजार रुपये से कम है, वे सभी बुढ़ापा पेंशन के पात्र होंगे। उन्हें अभी मिलने वाली राशि और तीन हजार के अंतर की राशि का भुगतान पेंशन के रूप में सरकार करेगी। इस कदम से उन कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, जो वर्तमान में बहुत कम पेंशन पर निर्भर हैं।

सरकारी और स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारी भी होंगे शामिल

अधिसूचना में साफ किया गया है कि किसी भी सरकारी, स्वायत्त प्रदान संस्था से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी की पेंशन के गैप को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के माध्यम से मिलने वाली पेंशन के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इससे उन कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा, जो विभिन्न संस्थानों से सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनकी पेंशन राशि कम है।

कर्मचारियों को मिलेगा वित्तीय सुरक्षा

हरियाणा सरकार का यह कदम कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा बल्कि उन्हें अपनी बुढ़ापे की जिंदगी में राहत भी मिलेगी।

Uggersain Sharma

Uggersain Sharma is a Hindi content writer from Sirsa (Haryana) with three years of experience. He specializes in local news, sports, and entertainment, adept at writing across a variety of topics, making his work versatile and engaging.