हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों को एक बड़ी राहत देते हुए नई पहल की है। इस निर्णय के अनुसार अगर किसी किसान का ट्रांसफार्मर चोरी हो जाता है या खराब हो जाता है, तो उसे नया ट्रांसफार्मर लगवाने या मरम्मत करवाने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। यह दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुके हैं। जिससे किसानों को बड़ी सहूलियत होगी।
हरियाणा विद्युत नियामक आयोग का रोल
हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) ने विद्युत आपूर्ति संहिता विनियमन 2014 में संशोधन किया है। इस संशोधन के माध्यम से ट्रांसफार्मर की चोरी या प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाली क्षति पर किसी भी प्रकार का चार्ज उपभोक्ताओं से नहीं लिया जाएगा।
पहले की स्थिति में उपभोक्ताओं को ट्रांसफार्मर के चोरी या खराब होने पर निश्चित शुल्क अदा करना पड़ता था। जिसमें उन्हें ट्रांसफार्मर की कीमत का 10 से 20 प्रतिशत तक चुकाना पड़ता था।
किसानों पर वित्तीय बोझ कम होगा
इस नई नीति के लागू होने से किसानों पर वित्तीय बोझ कम होगा। पहले जहां उन्हें ट्रांसफार्मर बदलने या मरम्मत करवाने के लिए मोटी रकम चुकानी पड़ती थी। अब वह सब सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह निर्णय खासकर उन किसानों के लिए बड़ी राहत है, जो पहले से ही विभिन्न प्रकार के आर्थिक और प्राकृतिक संकटों से जूझ रहे हैं।