TRAI new rule: भारतीय टेलीकॉम नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए फर्जी SMS और स्पैम को रोकने के लिए नए नियमों की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है. पहले यह नियम 1 सितंबर 2024 से लागू होने वाले थे. लेकिन अब इसे 1 अक्टूबर 2024 तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है. यह निर्णय एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर्स और अन्य स्टेकहोल्डर्स की मांग पर किया गया है.
डेडलाइन विस्तार के पीछे के कारण (Reasons Behind the Deadline Extension)
ट्राई ने यह कदम उठाया है क्योंकि कई टेलीमार्केटर्स ने अभी तक अपने मैसेज टेम्पलेट को व्हाइटलिस्ट में शामिल नहीं करवाया था. जिससे उपयोगकर्ताओं को ओटीपी जैसे महत्वपूर्ण मैसेज प्राप्त करने में समस्या आ सकती थी. इस विस्तार से सभी संबंधित पक्षों को नए नियमों के अनुरूप अपनी प्रक्रियाओं को ढालने का अतिरिक्त समय मिलेगा.
प्रेस विज्ञप्ति सं. 60/2024 – भादूविप्रा ने एक्सेस प्रदाताओं के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2018 के अंतर्गत व्हाइटलिस्टिंग निर्देश के लिए समय सीमा बढ़ा दी है।https://t.co/lQg5FgU5Tg
— TRAI (@TRAI) August 30, 2024
ट्राई के निर्देश और उनके प्रभाव (TRAI’s Instructions and Their Implications)
ट्राई ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि अगर कोई टेलीमार्केटर या सेवा प्रदाता फर्जी स्पैम कॉल या SMS भेजने के दोषी पाए जाते हैं, तो उनके सभी दूरसंचार संसाधनों को काट दिया जाएगा और उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा. इसके अलावा जिन इकाइयों को ब्लैकलिस्ट किया गया है. उन्हें दो साल तक किसी भी नए दूरसंचार संसाधन का आवंटन नहीं किया जाएगा.
आगे की योजना और ट्राई के उद्देश्य (Future Plans and Objectives of TRAI)
ट्राई का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को फर्जी मैसेजेस और स्पैम से बचाना है. इसके लिए ट्राई ने स्पष्ट किया है कि 1 अक्टूबर 2024 से केवल व्हाइटलिस्टेड URL, APK और OTT लिंक वाले मैसेज ही डिलीवर किए जाएंगे. इसके अलावा ट्राई ने टेलीमार्केटर्स और टेलीकॉम ऑपरेटर्स के बीच संचार चैनलों को मजबूत करने के लिए चेन बाइंडिंग प्रणाली को भी लागू करने की योजना बनाई है.