Sukanya Samriddhi Yojana: भारत सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है. जिससे दादा-दादी या नाना-नानी द्वारा खोले गए खाते अब बंद किए जा सकते हैं. यह परिवर्तन 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा. इस प्रक्रिया में गलत तरीके से खोले गए खातों को सही करने और माता-पिता के नाम पर ट्रांसफर करने की व्यवस्था की गई है.
नए नियमों के अनुसार खाता ट्रांसफर
अगर खाता दादा-दादी या नाना-नानी द्वारा खोला गया है, तो उसे माता-पिता के नाम पर ट्रांसफर करना होगा. इसके लिए खाता धारक को पासबुक, लड़की का जन्म प्रमाणपत्र, रिश्ते का प्रमाण और नए अभिभावक की पहचान का प्रमाण सहित कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने होंगे.
प्रक्रिया की सरलता
खाता ट्रांसफर करने की प्रक्रिया सरल है. खाता धारक को पहले उस पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाना होगा जहां खाता खोला गया था और वहां पर ट्रांसफर फॉर्म भरना होगा. इस फॉर्म को मौजूदा खाता धारक और नए अभिभावक दोनों को साइन करना होगा.
वैरिफिकेशन और अपडेट
जमा किए गए फॉर्म और डॉक्यूमेंट की समीक्षा बैंक या पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी द्वारा की जाएगी. वैरिफिकेशन पूर्ण होने के बाद खाता रिकॉर्ड को नए अभिभावक की जानकारी के साथ अपडेट कर दिया जाएगा.