Animal Insurance: भारतीय शासन ने पशुपालकों की आर्थिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पशुधन बीमा योजना (livestock insurance scheme) की शुरुआत की है. इस योजना के तहत पशुपालक अपने पशुओं को बीमित करा सकेंगे जिससे वे आपातकालीन स्थितियों में वित्तीय नुकसान से बच सकेंगे. इस योजना में गाय और भैंस के लिए अधिकतम बीमा मूल्य क्रमशः 50,000 रुपये और 60,000 रुपये तय किए गए हैं.
पशुधन बीमा योजना की विशेषताएं
इस योजना के तहत अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) और बीपीएल (Below Poverty Line) वर्ग के पशुपालक गाय का बीमा मात्र 156 रुपये और भैंस का बीमा 187 रुपये देकर करवा सकते हैं जो कि प्रीमियम का केवल दस प्रतिशत है. सामान्य वर्ग के पशुपालक प्रीमियम का 25 प्रतिशत देकर यह बीमा करवा सकते हैं जो गाय के लिए 400 रुपये और भैंस के लिए 465 रुपये है.
बीमा का लाभ
पशु की मृत्यु या स्थाई विकलांगता होने पर बीमा धनराशि पशुपालकों को प्रदान की जाती है. इस योजना के अंतर्गत सरकार अनुसूचित वर्ग के पशुपालकों को 90 प्रतिशत और सामान्य वर्ग के पशुपालकों को 75 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करती है.
आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रिया
पशुपालकों को अपने पशुओं का बीमा कराने के लिए पहले अपने नजदीकी आधार केंद्र पर जाना होगा जहां उन्हें अपने पशु के स्वास्थ्य और पहचान से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे. प्रक्रिया पूरी होने के बाद पशुपालकों को बीमा पालिसी की रसीद प्राप्त होगी जिसमें बीमा कंपनी के नोडल अधिकारी का नंबर अंकित होगा.
सरकारी सहायता और अनुदान
यह योजना सरकारी सहायता और अनुदान के माध्यम से संचालित की जाती है जिससे पशुपालकों को अपने पशुओं का बीमा कराने में आर्थिक बोझ कम होता है. सरकार की इस पहल से पशुपालन क्षेत्र में नई ऊर्जा और सुरक्षा का संचार होगा जिससे पशुपालक बिना किसी चिंता के अपने पशुधन का बेहतर ध्यान रख सकेंगे.














