हरियाणा सरकार प्रदेश वासियों के हित में कई सरकारी योजनाएं चला रही है। हर योजना का उद्देश्य आम जनता को लाभ पहुंचाना है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने श्रमिकों के लिए एक नई योजना शुरु की है। इस योजना का नाम हरियाणा गवर्नमेंट लोन योजना है। इस योजना के तहत श्रमिकों को ब्याज मुक्त लोन मिलता है। जिससे उन्हें अपने आर्थिक संकट से निपटने में मदद मिलती है।
ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा
हरियाणा गवर्नमेंट लोन योजना के तहत हरियाणा के श्रमिकों को ब्याज मुक्त लोन प्रदान किया जाता है। इस लोन के लिए श्रमिकों को कोई ब्याज नहीं चुकाना होता है। सरकार ने मजदूरों के विकास और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए इस योजना को शुरु किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को वित्तीय संकट से राहत दिलाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक शर्तें
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। योजना का लाभ वही श्रमिक उठा सकते हैं। जिनकी कम से कम पांच वर्ष की नियमित सदस्यता हो और 60 वर्ष की आयु होने में 8 वर्ष का समय बचा हुआ हो। कर्मकार की अधिकतम आयु 52 वर्ष होनी चाहिए। ताकि अगले 8 साल में वह लोन को वापस कर सके। सरकार की इस सुविधा का लाभ जीवन में सिर्फ एक बार उठाया जा सकता है।
योजना के तहत जरूरी पात्रता
योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक को कम से कम 5 साल से सदस्य होना चाहिए। इस योजना के लिए श्रमिक सिर्फ एक बार आवेदन कर सकते हैं। मृत्यु के बाद इस योजना का कोई लाभ नहीं दिया जाता है। इस योजना के तहत ₹200000 की आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाती है। सरकार द्वारा श्रमिकों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है जिसे वह आसानी से लौटा सकते हैं। इस योजना के जरिए श्रमिकों के कंधों पर अतिरिक्त भार नहीं आता।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ उठाने के लिए श्रमिकों को कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। इनमें लोकेशन सर्टिफिकेट, भूमि कर रसीद, मंजूर किया गया योजना और अनुमान, इमारत की स्वामित्व (केवल रखरखाव के लिए), राशन कार्ड, समापन लाभ घोषणा, 14 साल का बाधाप्रतिष्ठान प्रमाणपत्र, पहचान प्रमाण पत्र व पासबुक की फोटो कॉपी, आवेदक से घोषणा कि न तो वह न तो उसकी पत्नी या बच्चे किसी घर का मालिक हैं (नई निर्माण के लिए), इमारत की आयु प्रमाणपत्र (केवल रखरखाव के लिए), टाइटल क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, निर्माण के लिए प्राधिकारिक निरस्ति प्रमाणपत्र शामिल हैं।
किस प्रकार कर सकते हैं आवेदन
हरियाणा गवर्नमेंट लोन योजना में लाभ लेने के लिए योजना में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। होम पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बाद आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा।
इस आवेदन फॉर्म में आपको पूछी गई सभी जरूरी जानकारी को सावधानीपूर्वक दर्ज करना होगा। आपको अपनी सारी जानकारी जैसे आवेदक का नाम, पिता का नाम, जिला, कस्बा, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण आदि भरनी होगी।
सारी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार हरियाणा गवर्नमेंट लोन स्कीम में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
योजना के लाभ
इस योजना से श्रमिकों को कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। ब्याज मुक्त लोन के कारण श्रमिकों को आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ता है। इसके अलावा यह योजना श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है और उन्हें अपने व्यवसाय या व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने का अवसर प्रदान करती है। यह योजना श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने और उनके परिवारों को बेहतर जीवन प्रदान करने में सहायक साबित हो रही है।